ठाणे में एमआईडीसी भूमि का किया निरीक्षण। (सौजन्यः सोशल मीडिया)
ठाणे: महाराष्ट्र के मंत्री इंद्रनील नाइक ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) की जमीन पर अवैध निर्माण के आरोपों के बाद ट्रांस-ठाणे क्रीक (टीटीसी) औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को मामले में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बुधवार को निरीक्षण के बाद उद्योग राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक ने एमआईडीसी क्षेत्रों में शील, खरडी, महापे रोड और अन्य स्थानों पर अवैध निर्माण को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा भी की।
समीक्षा में शिकायतों को दूर करने के लिए उचित कानूनी उपाय निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिला सूचना कार्यालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि विधान परिषद सदस्य धीरज लिंगाडे और निरंजन दवखारे द्वारा हाल ही में विधान परिषद में उठाई गई चिंताओं के बाद मंत्री ने यह निरीक्षण किया।
इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य धीरज लिंगड़े, निरंजन डावखरे, आर.सी. राठौड़, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, मुख्य अभियंता प्रकाश चव्हाण, क्षेत्रीय अधिकारी महेंद्र पटेल, प्रांतीय अधिकारी उर्मिला पाटिल, ठाणे महानगरपालिका अभियंता श्री जोशी, तहसीलदार उमेश पाटिल, नायब तहसीलदार दिनेश पैठणकर, इस अवसर पर भू-अभिलेख के साथ-साथ वन विभाग के अधिकारी, बोर्ड अधिकारी आदि उपस्थित थे।
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मामले में त्वरित और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हुए नाइक ने कहा कि एमआईडीसी, राजस्व, वन विभाग, नगर निगम और भूमि अभिलेख (विभाग) को संयुक्त रूप से यथाशीघ्र अवैध निर्माण के वास्तविक क्षेत्र को मापना चाहिए, सीमांकन करना चाहिए तथा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एमआईडीसी की भूमि पर अनधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों से कानूनी रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
इस अवसर पर मंत्री नाइक ने कहा कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल, राजस्व, वन विभाग, नगर निगम और भूमि अभिलेख विभाग को संयुक्त रूप से यथाशीघ्र वास्तविक क्षेत्र की माप कर, सीमाएं तय कर, अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा मानना है कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की भूमि पर अनधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, अगर यह उद्योग का मामला है तो मैं इस पर कुछ निर्णय ले सकता हूं, लेकिन अन्य मामलों पर संबंधित विभाग के साथ मिलकर निर्णय लेना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित विभाग से कानूनी रिपोर्ट मिलने के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।