

Highlights:
KDMC के ‘F’ वार्ड कार्यालय ने वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन पर रुबीना बेकरी और श्री कृष्णा बेकरी को सील किया।
दोनों बेकरी में रोजमर्रा के कामकाज के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई थी। पहले नोटिस भी जारी किए गए थे।
डोंबिवली पूर्व के आर. पी. रोड पर निर्माण सामग्री सड़क पर फैलाकर रखने के मामले में पैराडाइज डेवलपर्स पर जुर्माना लगाया गया।
KDMC Air Pollution Action: कल्याण-डोंबिवली नगर निगम के ‘F’ वार्ड एरिया ऑफिस ने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर दो बेकरी सील कर दीं और एक डेवलपर पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त प्रसाद ठाकुर की देखरेख में की गई।
बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा Suo Motu PIL No. 3 of 2023 के मामले में दिए गए आदेश के अनुसार, नगर निगम ने एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) एक्ट, 1981 के अनुसार 2026 की गाइडलाइंस लागू की हैं। इन नियमों को असरदार तरीके से लागू करने के लिए नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
यह देखा गया कि ‘F’ वार्ड इलाके में भोइरवाड़ी में रुबीना बेकरी और त्रिमूर्ति नगर में श्री कृष्णा बेकरी में रोज़ाना के कामों के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में पहले भी संबंधित बेकरी चलाने वालों को नोटिस जारी किया गया था।
लेकिन, नोटिस के बाद भी ज़रूरी कदम न उठाए जाने पर इन दोनों बेकरी को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई रुबीना बेकरी के डायरेक्टर आसिफ खान और श्री कृष्णा बेकरी के डायरेक्टर सुनील पडियार के खिलाफ की गई। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त प्रसाद ठाकुर के नेतृत्व में सैनिटेशन इंस्पेक्टर नरखड़े और पुरी ने की।
इस दौरान जब डोंबिवली पूर्व के आर. पी. रोड इलाके में रिहैबिलिटेशन का काम चल रहा था, तो पाया गया कि डेवलपर मेसर्स पैराडाइज डेवलपर्स द्वारा लोहे के सरिए, लोहे के एंगल, रेत और बजरी जैसा कंस्ट्रक्शन मटीरियल सड़क पर फैलाकर रखा गया था।
इस वजह से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ और संबंधित डेवलपर पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई से यह साफ़ हो गया है कि एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए नियमों का पालन करना ज़रूरी है और इनकी अनदेखी करने वालों के ख़िलाफ़ केडीएमसी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।