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ठाणे-घोड़बंदर और मुंबई-अहमदाबाद हाइवे पर भारी वाहनों पर रोक, 20 सितंबर से 02 अक्टूबर तक पाबंदी

Thane City News: ठाणे शहर और आसपास के इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) संदीप राजाराम डोईफोडे ने आदेश जारी किया है।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: Sep 20, 2025 | 08:31 PM

ठाणे-घोड़बंदर और मुंबई-अहमदाबाद हाइवे पर भारी वाहनों पर रोक (सौजन्यः सोशल मीडिया)

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Mira-Bhayander: ठाणे शहर और आसपास के इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। यातायात विभाग, ठाणे द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर, मीरा-भाईंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) संदीप राजाराम डोईफोडे ने आदेश जारी किया है। जिसमें 20 सितंबर से 02 अक्टूबर तक ठाणे-घोड़बंदर रोड और मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। आदेश के मुताबिक रोज सुबह 6 से 11 बजे और दोपहर 3 से रात 11 बजे तक 10 पहिया या उससे बड़े ट्रक न तो चल सकेंगे और न ही पार्क हो सकेंगे।

यह पाबंदी खानिचड़े टोल प्लाजा, शिरसाट फाटा, चिंचोटी नाका और फाउंटेन होटल काशीमीरा पॉइंट से शहर में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों पर लागू होगी। हालांकि पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, ग्रीन कॉरिडोर, ऑक्सीजन गैस ट्रक और अन्य आवश्यक सेवा वाहन इस रोक से बाहर रहेंगे।अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) संदीप राजाराम डोईफोडे ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत की गई है। इसका उद्देश्य पीक आवर्स में जाम से राहत दिलाना, आम यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं को टालना है। अगले 12 दिनों तक इन मार्गों पर केवल देर रात से सुबह तक ही भारी ट्रक चल सकेंगे।

मीरा – भाईंदर

ठाणे शहर और आसपास के इलाकों में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। यातायात विभाग, ठाणे द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर, मीरा-भाईंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) संदीप राजाराम डोईफोडे ने आदेश जारी किया है।

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भारी वाहनों पर रोक

  • 20 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक
  • रोज़ाना सुबह 6:00 से 11:00 बजे और दोपहर 3:00 से रात 11:00 बजे तक
  • 10 पहिया और उससे अधिक ट्रक की आवाजाही और पार्किंग पर रोक रहेगी।

प्रवेश बंद किए गए पॉइंट्स

  •  राष्ट्रीय राजमार्ग-48, खानिचड़े टोल प्लाजा – गुजरात की ओर से आने वाले सभी भारी वाहन
  •  शिरसाट फाटा – पालघर-विरार की ओर से आने वाले सभी भारी वाहन
  • चिंचोटी नाका – पालघर-वसई की ओर से आने वाले सभी भारी वाहन
  • फाउंटेन होटल, काशीमीरा – मुंबई और काशीमीरा से घोड़बंदर रोड, ठाणे की ओर जाने वाले सभी भारी वाह

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इन वाहनों को रहेगी छूट

यह आदेश पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, ग्रीन कॉरिडोर, ऑक्सीजन गैस ट्रक और अन्य आवश्यक सेवा वाहनों पर लागू नहीं होगा।पुलिस उपायुक्त डोईफोडे ने कहा कि यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33(1)(बी) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 व 116 के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य व्यस्त समय में ट्रैफिक जाम रोकना,आम जनता और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करना, दुर्घटनाओं को टालना है।

प्रशासनिक कार्रवाई

आदेश की प्रतियां पालघर पुलिस अधीक्षक, ठाणे शहर और मुंबई पश्चिम उपनगर यातायात विभाग के पुलिस उपायुक्तों, तथा मीरा-भाईंदर वसई-विरार के यातायात अधिकारियों को भेजी गई हैं।जेएनपीटी न्हावाशेवा के परिवहन प्रबंधक और सभी परिवहन संगठनों को भी अधिसूचना अग्रेषित की गई है। अगले 12 दिनों तक ठाणे-घोड़बंदर रोड और मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर भारी ट्रकों की आवाजाही रोक दी जाएगी, ताकि शहर में यातायात सुचारू रहे।

Heavy vehicles banned on thane ghodbunder and mumbai ahmedabad highways

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Published On: Sep 20, 2025 | 08:31 PM

Topics:  

  • Thane news
  • Thane Police
  • Vehicle Parking

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