भिवंडी में अमेजन के गोदाम पर एफडीए का छापा, 1.5 टन एक्सपायर खाद्य पदार्थ जब्त, एफआईआर दर्ज
Amazon Bhiwandi Warehouse Expired Food: ठाणे के भिवंडी स्थित अमेजन रिटेल इंडिया के गोदाम पर एफडीए ने छापा मारकर करीब 1.5 टन एक्सपायर खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं। लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
- Written By: अपूर्वा नायक
अमेज़न भिवंडी वेयरहाउस रेड (सौ. AI Generated Image )
Amazon Bhiwandi Warehouse Expired Food News: खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के अधिकारियों ने भिवंडी के सरवली गांव में स्थित अमेजन रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम पर छापा मारकर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक एक्सपायर हो चुके लगभग 1.5 टन खाद्य पदार्थों को जब्त किया है।
इस मामले में कंपनी के प्रबंधक सहित एजेंसी मालिक के खिलाफ कोनगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराया गया है। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तुरंत इस प्रतिष्ठान के खाद्य व्यवसाय लाइसेंस को निलंबित कर दिया है।
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे के निर्देश पर पूरे राज्य में मिलावटी खाद्य पदार्थों एवं प्रतिबंधित पान मसाला व गुटखा के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। जिसके तहत खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ठाणे मंडल खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविंद कांडेलकर और उनकी टीम ने सरावली में अमेजन के गोदाम का औचक निरीक्षण किया।
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कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन
इस निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि गोदाम में ‘खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006’ के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था। लगभग 1.5 टन वजन का एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों का स्टॉक, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता था, गोदाम में बिक्री – के लिए रखा गया था। साथ ही, कंपनी द्वारा इस बात का कोई आधिकारिक सबूत पेश नहीं किया जा सका कि पिछला एक्सपायर हो चुका स्टॉक कहां और कैसे नष्ट किया गया था।
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पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
इससे पहले, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने भिवंडी शहर में आठ अलग-अलग जगहों पर छापा मारकर 45 लाख 74 हजार रुपये के एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों का स्टॉक जब्त किया था। जांच के दौरान पाया गया कि एक्सपायर हो चुके खाद्य पदार्थों की सप्लाई अमेजन रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सरावली स्थित गोदाम से हुई थी।
अमेजन ने इस एक्सपायर हो चुके स्टॉक को नष्ट करने के लिए आर। के ट्रेडर्स’ नामक एजेंसी को दिया था। लेकिन, पता चला कि इसे नियमों के मुताबिक नष्ट किए बिना ही बाजार में बेचने के लिए वापस लाया गया था।
