बदलापुर यौन शाेषण मामले में HC की फटकार के बाद हरकत में आई पुलिस, स्कूल के अध्यक्ष-सचिव गिरफ्तार
पुलिस ने बुधवार को ठाणे स्थित बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में स्कूल के दो आरोपी ट्रस्टियों को गिरफ्तार किया। एक दिन पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के अध्यक्ष और सचिव को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।
- Written By: आकाश मसने
बदलापुर यौन शोषण मामले के आरोपी स्कूल के अध्यक्ष व सचिव (सोर्स: साेशल मीडिया)
ठाणे: पुलिस ने बुधवार को ठाणे स्थित बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में स्कूल के दो आरोपी ट्रस्टियों को गिरफ्तार किया। एक दिन पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल के अध्यक्ष और सचिव को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और पुलिस को उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि ठाणे अपराध शाखा के अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को रायगड जिले के कर्जत से गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों को बदलापुर के एक स्कूल में दो किंडरगार्टन लड़कियों के कथित यौन उत्पीड़न की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दिया जाएगा।
हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि “प्रथम दृष्टया यह साबित करने के लिए सामग्री है कि दोनों आरोपियों को 16 अगस्त से पहले कथित घटना के बारे में पता था लेकिन उन्होंने पुलिस या स्थानीय अधिकारियों को इसके बारे में सूचित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।”
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हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत किसी अपराध के बारे में जानता है या उसे इसकी जानकारी दी जाती है, तो इसकी रिपोर्ट करना उसका कानूनी दायित्व है। इस घटना का मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे 23 सितंबर को पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मारा गया था।
क्या है मामला?
बता दें कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर कस्बे के स्कूल में 4 व 3 साल की दो बच्चियों का स्कूल के ही एक पुरुष कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न किया था। इस मामले में आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया था। 23 सितंबर को एक अन्य मामले में सुनवाई के लिए ले जाते समय मुठभेड़ में वह पुलिस की गोली लगने से मारा गया।
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घटना की जानकारी न देने और लापरवाही बरतने का आरोप
स्कूल के अध्यक्ष और सचिव पर घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को नहीं देने और लापरवाही बरतने के आरोप में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने पीठ को सूचित किया कि दोनों आरोपी अब भी फरार हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वहीं दोनों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
