Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

Maharashtra: माथेरान की सड़कों पर पेवर ब्लॉक बिछाना जरूरी? सुप्रीम कोर्ट ने NEERI से मांगी रिपोर्ट, 4 सप्ताह का दिया समय

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पर्यावरण अभि‍यांत्रिकी अनुसंधान संस्‍थान (नीरी) से इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा कि क्या महाराष्ट्र के माथेरान में मिट्टी के कटाव से बचने के लिए सड़कों पर ‘पेवर ब्लॉक' बिछाना जरूरी है।

  • By आकाश मसने
Updated On: Mar 19, 2025 | 08:20 PM

कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय पर्यावरण अभि‍यांत्रिकी अनुसंधान संस्‍थान (नीरी) से इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा कि क्या महाराष्ट्र के माथेरान में मिट्टी के कटाव से बचने के लिए सड़कों पर ‘पेवर ब्लॉक’ बिछाना जरूरी है। अदालत ने राज्य सरकार को आवश्यक व्यवस्था करने और निरीक्षण के लिए नीरी विशेषज्ञों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

मुंबई से करीब 83 किलोमीटर दूर रायगड जिले में स्थित पर्वतीय पर्यटन स्थल माथेरान में वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने माथेरान की मिट्टी की सड़कों पर ‘पेवर ब्लॉक’ बिछाने से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

क्या है मामला?

याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया कि यह कवायद माथेरान में वाहनों की आवाजाही के लिए की गई है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए इसको जरूरी बताते हुए राज्य की तरफ से पेश वकील ने कहा कि कंक्रीट के ‘पेवर ब्लॉक’ की जगह मिट्टी के ‘पेवर ब्लॉक’ बिछाने के निर्णय पर विचार किया जा रहा है।

नीरी से 4 सप्ताह के भीरत रिपोर्ट पेश करने कहा

पीठ ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि यह उचित होगा कि नीरी इस मुद्दे की जांच करे और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पीठ ने नीरी से कुछ पहलुओं पर गौर करने को कहा कि क्या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ‘पेवर ब्लॉक’ लगाना आवश्यक है अथवा इसके अलावा कोई अन्य विकल्प भी तलाशा जाना चाहिए।

हाथ रिक्शा को अनुमति देना मानवाधिकारों के विरुद्ध

पीठ ने कहा कि इससे पहले उसने परीक्षण आधार पर माथेरान में केवल हाथ रिक्शा चलाने वालों के पुनर्वास के उद्देश्य से ई-रिक्शा के उपयोग की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस टिप्पणी का भी उल्लेख किया कि वर्तमान युग में हाथ रिक्शा को अनुमति देना मानवाधिकारों के विरुद्ध है।

महाराष्ट्र की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

अप्रैल 2024 में न्यायालय ने अगले आदेश तक माथेरान में ई-रिक्शा की संख्या 20 तक सीमित कर दी। मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने अदालत में आरोप लगाया कि ई-रिक्शा मूल हाथ-रिक्शा चालकों को नहीं, बल्कि होटल मालिकों व अन्य को आवंटित किए गए थे।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Supreme court asks neeri to file report on laying of paver blocks in matheran

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Mar 19, 2025 | 08:20 PM

Topics:  

  • Maharashtra News
  • Raigad
  • Supreme Court

सम्बंधित ख़बरें

1

बहू तेजस्वी के BJP में शामिल होने पर भावुक हुए ससुर विनोद घोसालकर, बोले- आज अभिषेक होता तो…

2

‘अमीरों के कारण गरीबों का बुरा हाल’, दिल्ली प्रदूषण पर SC की सख्त टिप्पणी; 17 दिसंबर को होगी सुनवाई

3

Sambhajinagar: प्रभाग 1 से 29 तक की फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित, चुनावी तैयारियां तेज

4

Sambhajinagar: अधिक ब्याज का लालच बना महंगा, विघ्नहर मल्टीस्टेट में 1 करोड़ की ठगी, संचालकों पर केस

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.