Father Arrested for Rape Daughter प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स AI)
Crime News Madha Solapur: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के माढा तालुका से एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने मानवीय रिश्तों और समाज की नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक कलयुगी पिता पर अपनी ही सगी नाबालिग बेटी के साथ बार-बार दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने का अत्यंत गंभीर आरोप लगा है। इस शर्मनाक कृत्य के सामने आने के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश व्याप्त है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को बेड़ियों में जकड़ लिया है, लेकिन इस घटना ने परिवार नामक संस्था के भीतर असुरक्षा के एक गहरे डर को जन्म दे दिया है।
यह मामला तब प्रकाश में आया जब पीड़ित किशोरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आरोपी के डर और सामाजिक लोकलाज के कारण वह लंबे समय तक इस जुल्म को सहती रही, लेकिन शारीरिक जटिलताओं ने इस घिनौने सच को दुनिया के सामने ला दिया।
पीड़ित लड़की को गंभीर हालत में इलाज के लिए सोलापुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जांच के दौरान डॉक्टरों को लड़की के गर्भवती होने का संदेह हुआ। जब डॉक्टरों ने संवेदनशीलता के साथ लड़की से पूछताछ की, तो वह फूट-फूट कर रो पड़ी और उसने बताया कि उसका अपना पिता ही पिछले काफी समय से उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। अस्पताल प्रशासन ने बिना देरी किए मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस को सूचित किया।
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अस्पताल से सूचना मिलते ही माढा पुलिस की एक टीम सोलापुर पहुँची और पीड़ित लड़की का विस्तृत बयान दर्ज किया। लड़की के बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की दुष्कर्म संबंधी धाराओं के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम की विभिन्न धाराओं और सात अन्य गंभीर कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को उसके गाँव से गिरफ्तार कर लिया है।
इस घटना ने माढा तालुका सहित पूरे महाराष्ट्र को झकझोर दिया है। लोग आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा साहस न कर सके। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि घर के भीतर ही बच्चों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के लिए व्यापक जागरूकता और बच्चों को ‘गुड टच-बैड टच’ के प्रति शिक्षित करना अनिवार्य हो गया है। फिलहाल, पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि अदालत में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए जा सकें।