Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

‘शादी का झांसा देकर 23 साल की लड़की से दुष्कर्म’; गर्भवती होने पर मामला उजागर

Solapur Rape Case :सोलापुर शहर में पिछले साल की तुलना में इस साल के सात महीनों में हर तीन दिन में एक बार नाबालिग बच्ची पर अत्याचार या छेड़छाड़ की घटना घटी है।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: Sep 02, 2025 | 09:39 PM

'शादी का झांसा देकर 23 साल की लड़की से दुष्कर्म (सौजन्यः सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

mangalvedha: समाधान श्रीपति कस्बे के खिलाफ मंगलवेढ़ा पुलिस थाने में 23 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर अपहरण करने, उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने और उसे गर्भवती करने का मामला दर्ज किया गया है।पीड़िता के पिता की एक दुकान थी, इसलिए वह दुकान पर बैठी रहती थी। संदिग्ध व्यक्ति कुछ खरीदने के बहाने दुकान पर आता था। वह कहता था, “मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।” पीड़िता ने साफ़ मना कर दिया था। इसके बाद, संदिग्ध व्यक्ति ने पीड़िता से शादी का प्रस्ताव रखा और वह मान गई। उस समय, संदिग्ध व्यक्ति ने पीड़िता को संपर्क करने के लिए एक छोटा मोबाइल फ़ोन भी दिया था।

दोनों एक सिम कार्ड डालकर आपस में बात करते थे। उसने पीड़िता को जंगल में बुलाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब ​​लड़की गर्भवती हो गई, तो उसने पीड़िता से कहा कि वह भागकर शादी कर लेगा। 6 जुलाई 2025 को सुबह 9 बजे संदिग्ध आरोपी समाधान कस्बे ने पीड़िता को दोपहिया वाहन पर बिठाया और बाद में मिराज के पास एक खेत में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। इस बीच, वह ट्रैक्टर चालक के रूप में काम करने लगा। शिकायत में कहा गया है कि जब पीड़िता ने पूछा कि वे कब शादी करेंगे, तो उसने बार-बार शारीरिक संबंध बनाए और कहा कि वे बाद में करेंगे।

‘सोलापुर जिले में तीन दिन में एक लड़की से बलात्कार की घटनाएं’

नाबालिग बच्चियों पर अत्याचार के खिलाफ सख्त कानून होने के बावजूद, बच्चियों पर अत्याचार और छेड़छाड़ की दर में कमी नहीं आई है। सोलापुर शहर में पिछले साल की तुलना में इस साल के सात महीनों में हर तीन दिन में एक बार नाबालिग बच्ची पर अत्याचार या छेड़छाड़ की घटना घटी है। पिछले साल भी ‘पॉक्सो’ के तहत दर्ज अपराधों की दर लगभग इतनी ही थी। 2012 में, केंद्र सरकार ने बच्चों के खिलाफ अत्याचार के दोषियों को कड़ी सज़ा देने के लिए एक कानून बनाया। यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए एक समान है। अगर बच्चा 16 साल से कम उम्र का है, तो न्यूनतम सज़ा 20 साल है, जबकि अधिकतम सज़ा शारीरिक दंड और यहाँ तक कि मौत भी है।

सम्बंधित ख़बरें

कार में बैठी महिला को ICE एजेंट ने मार गोली…हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, ट्रंप परेशान- VIDEO

रात के अंधेरे में पिस्टल लेकर घूम रहा था करण निषाद, कोलसेवाड़ी पुलिस ने जाल बिछाकर दबोचा

AIMIM को जिताकर महाराष्ट्र की राजनीति में नया अध्याय लिखें, सोलापुर की जनता को ओवैसी का अपील

सोलापुर: पुलिसकर्मी के बेटे ने शिक्षक से की 74 लाख रुपए की ठगी, बीजापुर नाका थाने में मामला दर्ज

ये भी पढ़े: सोलापुर नगर निगम में 43 लिपिकों के तबादले; 38 कनिष्ठ, 2 वरिष्ठ मुख्य सचिव, 3 वरिष्ठ श्रेणी लिपिक

कानून का दुरुपयोग

त्वरित सुनवाई, साक्ष्य कैसे एकत्रित किए जाएँ और पुलिस किस प्रकार जाँच करे, इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। माता-पिता का बयान तुरंत न्यायाधीश के समक्ष दर्ज किए जाने जैसे प्रावधान भी हैं। हालाँकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कुछ अपराधों में पारिवारिक विवाद, पुरानी दुश्मनी और संपत्ति विवाद जैसे कारणों से पॉक्सो अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज की जा रही है। जब जाँच अधिकारी अपराध की जड़ तक पहुँचते हैं, तो उन्हें भी ऐसे ही अनुभव हुए हैं। कई घटनाओं से यह देखा गया है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन यह कानून वास्तव में नाबालिगों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा हथियार है।

‘पॉक्सो’ के तहत सज़ा का वास्तविक प्रावधान क्या है?

गंभीर मामलों में न्यूनतम सज़ा 20 साल और यहाँ तक कि मृत्युदंड भी हो सकती है। इस कानून में पूर्वधारणाएँ भी रखी गई हैं। आरोप सत्य हैं और अपराध हुआ है, इस बारे में पूर्वधारणा का एक सिद्धांत है। ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक अदालतों में होती है। 2018 में भारत में कठुआ और उन्नाव में बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं के बाद, अपराधियों को कड़ी सज़ा देने के लिए ‘पॉक्सो’ में संशोधन किया गया। इसके अनुसार, अब अगर लड़की की उम्र 12 साल से कम है तो अपराधी को मृत्युदंड और 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के लिए न्यूनतम 10 से 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। छेड़छाड़ के अपराध के लिए आरोपी को 10 से 14 साल तक की सज़ा हो सकती है।

23 year old girl physical abuse on pretext of marriage in solapur

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Sep 02, 2025 | 09:39 PM

Topics:  

  • Crime
  • Physical abuse
  • Solapur

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.