पुणे कोर्ट में राहुल गांधी से जुड़े मामले में सुनवाई तेज, 1 जून को आ सकता है बड़ा फैसला
Rahul Gandhi Defamation Case: पुणे की विशेष सांसद-विधायक अदालत में राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने अन्य व्यक्तियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की मांग की है।
- Written By: अपूर्वा नायक
राहुल गांधी सावरकर मानहानि केस (सौ. फाइल फोटो )
Rahul Gandhi Defamation Case Update: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया। शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने विशेष सांसद-विधायक अदालत में आवेदन दायर कर मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की मांग की है।
अदालत में दायर आवेदन में कहा गया है कि, न्यायालय के आदेशों का जानबूझकर पालन नहीं किया गया और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग नहीं किया जा रहा है। शिकायतकर्ता पक्ष ने यह भी बताया कि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ वारंट जारी करने की पूर्व याचिका 17 मार्च 2026 से लंबित है। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने बताया कि अदालत इस आवेदन पर 1 जून को आदेश पारित कर सकती है।
1 जून को अदालत सुना सकती है आदेश
राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने जानकारी दी कि पुणे अदालत इस नए आवेदन पर 1 जून को आदेश पारित कर सकती है। मामले की सुनवाई फिलहाल नियमित रूप से जारी है और अदालत में शिकायतकर्ता पक्ष की जिरह की प्रक्रिया चल रही है।
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शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति से टली जिरह
सोमवार को अदालत में शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर की अनुपस्थिति के कारण आगे की जिरह पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई और प्रतिपरीक्षण की प्रक्रिया 1 जून को की जाएगी। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आगामी सुनवाई में अदालत का फैसला मामले की दिशा तय करने में अहम माना जा रहा है।
