अवैध होर्डिंग्स (सौ. सोशल मीडिया )
Pune News In Hindi: शहर में अवैध विज्ञापन फलक, बोर्ड, बैनर और फ्लेक्स को लेकर पुणे महानगरपालिका की तरफ से हाल के दिनों में तेज कार्रवाई शुरू की गई है।
महानगरपालिका प्रशासन ने अब नया सर्कुलर जारी कर अपने क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक आयुक्तों को साफ निर्देश दिया है कि कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए।
जो भी अवैध होर्डिंग्स बैनर लगे है चाहे वह किसी के भी उस पर सीधी कार्रवाई करे। इसमें राजनीतिक दलों के बैनर, नेताओं के बैनर और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बैनर पर भी समान रुप से कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इस नये आदेश के बाद उन लोगों की शिकायतें दूर हो सकती है जिन्होंने मनपा प्रशासन पर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाया था।
मनपा की अवैध होर्डिंग्स, बैनर के खिलाफ कार्रवाई के शुरू होते ही यह विवादों में आ गया था। आरोप लगा था कि मनपा आम व्यापारियों, नागरिकों के बैनर, होर्डिग्स पर तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन शहर में लगे राजनीतिक बैनर, होर्डिंग्स पर कार्रवाई करने से बच रहा है, इस तरह मनपा पर कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगने पर मनपा प्रशासन की जमकर आलोचना हो रही थी। परमिट और आकाश चिन्ह विभाग की ओर से जारी एक सर्कुलर में सभी क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगे सभी अवैध फलक और बैनर तुरंत हटाएं।
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जारी आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 1949 की धारा 244 और 245 तथा विज्ञापन नियंत्रण नियमावली 2022 के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। पुणे मनपा क्षेत्र में कुल 15 क्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालय हैं। इन सभी को ‘नोडल अधिकारी’ के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वे अपने क्षेत्र में कार्रवाई कर सकें। सहा। आयुक्तों की जिम्मेदारियां मनपा ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक सहायक आयुक्त और परमिट निरीक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने क्षेत्र में रोजाना गश्त लगाए अवैध बोर्ड और बैनर हटाएं तथा दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। मनपा प्रशासन का कहना है कि शहर की सुंदरता, यातायात वऔर सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सख्त कार्रवाई आवश्यक है।