लैंड स्कैम (AI Generated photo)
Pune News In Hindi: मुंढवा में सरकारी जमीन घोटाले के मामले में अमेडिया कंपनी द्वारा स्टाम्प शुल्क में ली गई छूट को अवैध मानते हुए रजिस्ट्रेशन विभाग के स्टाम्प जिला कलेक्टर संतोष हिंगाणे ने आदेश दिया है कि कंपनी बकाया 20 करोड़ 99 लाख 99 हजार पांच सौ रुपए जुर्माना सहित जमा कराए।
इस आदेश के कारण ‘अमेडिया’ को अब बकाया स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 39 के अनुसार पेंडिंग राशि पर प्रति माह एक प्रतिशत की दर से जुर्माने के रूप में 1 करोड़ 47 लाख रुपए भी भरने होंगे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि यह शुल्क भरने में देरी होती है तो जुर्मान की इस राशि में प्रति माह एक प्रतिशत की वृद्धि होती जाएगी। सह जिला रजिस्ट्रार और स्टाम्प जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि अमेडिया कंपनी ने स्टाम्प शुल्क में छूट के लिए उद्योग विभाग से लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त किया था, लेकिन उसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक जिला उद्योग केंद्र का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके साथ संलग्न नहीं किया गया था। इसलिए यह छूट अवैध है।
मुंढवा स्थित बॉटनिकल गार्डन की 40 एकड़ जमीन पर डेटा सेंटर स्थापित किया जाना है और इसके लिए स्टाम्प शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए अमेडिया कंपनी ने उद्योग विभाग से इरादा पत्र की मांग की थी।
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सरकारी आदेश के अनुसार, कंपनी ने इस जमीन के सेल डीड का रजिस्ट्रेशन करते समय 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की इस छूट को ध्यान में रखते हुए केवल 500 रुपए में यह रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। वास्तव में, उस समय उन्हें स्टाम्प शुल्क के अलावा लगाए जाने वाले सेस की दो प्रतिशत राशि भरना अपेक्षित था, लेकिन उन्होंने उसका भी भुगतान नहीं किया था।