पुणे विभाग में 16 लाख वाहनों पर HSRP लगाना अब भी बाकी 31 दिसंबर की डेडलाइन भी नजदीक
HSRP Deadline: पुणे में 31 दिसंबर की एचएसआरपी डेडलाइन नजदीक है, लेकिन अब भी 16 लाख वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के हैं। समय सीमा न बढ़ी तो 1 जनवरी से जुर्माना तय है।
- Written By: आकाश मसने
HSRP नंबर प्लेट (सोर्स: सोशल मीडिया)
Pune Vehicle Registration Update: पुणे शहर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है, लेकिन अब भी 1 लाख वाहन चालक इस नियम क अनदेखी कर रहे हैं। परिवहन विभाग द्वा बार-बार समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद, वाहन मालिकों में इसके प्रति उत्साह की कमी दिख रही है। अब तक शहर के कुल 26 लाख वाहनों में से केवन 10 लाख वाहनधारकों ने ही रजिस्ट्रेशन कराया है।
सुरक्षा के लिए अनिवार्य है प्लेट
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशानुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए यह सुरक्षा प्लेट लगाना अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों और सड़क हादसों में शामिल वाहनों की पहचान को आसान बनाना है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्लेट वाहनों को ट्रैक करने में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी मदद करती है। जनवरी 2025 से इस प्रक्रिया में तेजी लाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन दिसंबर महीने में मात्र 50 हजार नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो लक्ष्य से काफी पीछे है।
क्या फिर बढ़ेगी समय सीमा ?
आरटीओ ने ‘फिटमेंट सेंटर’ की संख्या बढ़ाकर लोगों की शिकायतें दूर करने की कोशिश की है, फिर भी 65% वाहनों पर प्लेट नहीं लग पाई है। वर्तमान धीमी गति को देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि क्या परिवहन विभाग एक बार फिर डेडलाइन बढ़ाएगा? यदि समय सीमा नहीं बढ़ती है, तो 1 जनवरी से बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर भारी जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने नागरिकों से तुरंत रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है।
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क्याें जरूरी है एचएसआरपी
महाराष्ट्र राज्य के नियमों के अनुसार, हर गाड़ी में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) होना ज़रूरी है। HSRP में एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और एक कलर-कोडेड स्टिकर होता है जो गाड़ी को पहचानने में मदद करता है, जिससे धोखाधड़ी रुकती है और सुरक्षा बढ़ती है। यह नियम सभी गाड़ियों पर लागू होता है, चाहे वह नया रजिस्ट्रेशन हो या नंबर प्लेट बदलवाना हो।
