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PMRDA आयुक्त का बिल्डरों पर बड़ा आरोप, पुणे में सुविधाएं नहीं देने पर निर्माण कार्य पर लगेगी रोक

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे ने बिल्डरों पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया। वाघोली-माण प्रोजेक्ट्स में सुविधाओं की कमी पर जांच होगी। शिकायत सही निकली तो निर्माण लगेगी रोक।

  • By आकाश मसने
Updated On: Sep 18, 2025 | 08:11 AM

पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में मौजूद अधिकारी (सोर्स: नवभारत)

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Pune News In Hindi: पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) के आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे ने बिल्डरों पर आरोप लगाया है कि वे शर्तों के अनुसार फ्लैट धारकों को अपेक्षित नागरिक सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा है कि संबंधित हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर जांच की जाएगी। उन्हाेंने कहा कि शिकायतें सही पाए जाने पर निर्माण कार्य को तुरंत रोकने का निर्देश दिया जाएगा।

पुणे के वाघोली और माण क्षेत्रों में कुछ निजी फ्लैट धारकों द्वारा की गई शिकायतों के बाद महानगर आयुक्त ने बुधवार को एक संयुक्त बैठक की और संबंधित शिकायतों को दूर करने का निर्देश दिया।

जब बिल्डर अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए सरकारी एजेंसियों के पास जाते हैं। तो वे बताते हैं कि वे नागरिकों के लिए सड़कों और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण करेंगे।

रिपोर्ट की होगी जांच

पीएमआरडीए को मिली शिकायतों के बाद, विकास और अनुमति विभाग द्वारा इन हाउसिंग प्रोजेक्ट का तुरंत स्थल निरीक्षण किया जाएगा। बिल्डरों द्वारा दी गई रिपोर्ट की जांच की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फ्लैट धारकों को बताई गई सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं।

यह भी पढ़ें:- महाराष्ट्र में 1.5 लाख शिक्षकों की सैलरी पर लगी रोक! शालार्थ आईडी घोटाले जांच हुई तेज

इस दौरान यदि बिना नागरिक सुविधाएं दिए आवासीय उपयोग के लिए अनुमति दी गई होगी, तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया कि परियोजनाओं को मंजूरी देते समय अधिकारियों को भी स्थल का निरीक्षण करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए।

शिकायत वाले प्रोजेक्टों के संबंध में पीएमआरडीए के विकास और अनुमति विभाग द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद संबंधित बिल्डरों को फ्लैट धारकों को दी गई सुविधाओं को पूरा करने के लिए समय दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी अपेक्षित नागरिक सुविधाओं का निर्माण नहीं होता है तो कार्य को रोकने और नियमों के अनुसार उन बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

Pmrda commissioner action against builders facility violation pune

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Published On: Sep 18, 2025 | 08:11 AM

Topics:  

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