पुणे-पिंपरी में ‘मार्किंग सिस्टम’ लागू (pic credit; social media)
Maharashtra News: उप-पंजीयक कार्यालयों से नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं में पारदर्शिता और गति लाने के लिए पंजीकरण और स्टाम्प विभाग ने नया ‘मार्किंग सिस्टम’ लागू किया है। इसके तहत अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में काम करना अनिवार्य होगा। समय पर काम पूरा करने पर अंक मिलेंगे, जबकि देरी करने पर अंक काट लिए जाएंगे। यह प्रणाली फिलहाल पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ के 27 पंजीकरण कार्यालयों में लागू की गई है।
सह-जिला पंजीयक संतोष हिंगाणे ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से विभाग लोक-केंद्रित काम कर रहा है, लेकिन सेवाओं में देरी से नागरिकों को परेशानी होती रही है। अब इस सिस्टम से काम तय समय पर पूरा होगा और कर्मचारियों के प्रदर्शन का सही मूल्यांकन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे अच्छे काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और अनावश्यक देरी रोकी जा सकेगी।
मार्किंग सिस्टम की कार्यप्रणाली के तहत, उप-पंजीयकों को हर कार्य की समय सीमा दी जाएगी। उदाहरण के लिए, दस्तावेज पंजीकरण और स्कैनिंग उसी दिन पूरी करनी होगी। यदि स्कैनिंग उसी दिन हो जाती है तो 30 अंक मिलेंगे, लेकिन देरी होने पर अंक काटे जाएंगे। इसी तरह, उप-पंजीयकों को कार्यालय समय से कम से कम 5 मिनट पहले लॉग-इन करना जरूरी होगा। देर से लॉग-इन करने पर भी अंक कटेंगे।
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इस व्यवस्था से किरायेदारी से जुड़े दस्तावेजों का पंजीकरण भी तेज होगा, पंजीकृत दस्तावेजों की स्कैनिंग तुरंत होगी और नागरिकों को समय पर डिजिटल हस्ताक्षर वाले दस्तावेज मिलेंगे।
विभाग ने ई-मुहर प्रणाली भी शुरू की है। इसके तहत स्कैन किए गए पीडीएफ दस्तावेजों पर उप-पंजीयक के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। प्रायोगिक रूप से यह प्रणाली शहर के तीन कार्यालयों में सफल रही है और अब इसे अन्य सभी कार्यालयों में लागू किया जा रहा है।
अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से पंजीकरण प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। नागरिकों को समय पर सेवा मिलेगी और उन्हें बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा।