आलंदी में बकायेदारों के लिए राहत, संपत्ति कर जुर्माने पर मिलेगी 50% से 100% छूट
Pune के आलंदी नगर परिषद ने Property Tax के बकायदारों के लिए राज्य सरकार के द्वारा अभय योजना की घोषणा की है। मुख्य अधिकारी माधव खांडेकर ने अबकी बार 100 प्रतिशत संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य रखा है।
- Written By: अपूर्वा नायक
आलंदी नगर परिषद (सौ. सोशल मीडिया )
Pune News In Hindi: आलंदी नगर परिषद ने संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए सरकार द्वारा घोषित ‘अभय योजना’ के तहत बड़ी राहत दी है। इस योजना के अंतर्गत, बकायेदारों को उनकी बकाया राशि पर लगाए जाने वाले जुमनि पर 50% से 100% तक की छूट दी जाएगी।
मुख्य अधिकारी माधव खांडेकर ने बताया कि नगर परिषद ने 100% संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य रखा है और इसके लिए वसूली अभियान को विस्तृत रूप से लागू करने का आदेश कर्मचारियों को दिया गया है।
आलंदी नगर परिषद क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर और पानी के बिल तैयार कर वितरित किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम, 1965 की धारा 150(3) के अनुसार, यदि नागरिक 15 दिनों के भीतर बिल का भुगतान करते हैं, तो उन्हें संकलित कर में 1% की छूट का प्रावधान है।
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वर्तमान में बकाया राशि पर प्रति माह 2% शास्ती (जुर्माना) लग रहा है। ‘अभय योजना‘ के तहत इसी शास्ती पर 50% और 100% की छूट देने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय को राय (अभिप्राय) प्रस्तुत की जाएगी, नागरिकों को इस अभय योजना का लाभ लेने के लिए नगर परिषद को आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक दी गई है।
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आंकड़े एक नजर में
- शहर के बकायेदारों की संख्या 883
- बकाया कर की राशि 5 करोड़ 33 लाख 78 हजार 491 रुपये
- भुगतान के अनुसार वर्तमान मांगः 5 करोड़ 68 लाख 36 हजार 998 रुपये
- आज तक की कुल मांग 11 करोड़ 2 लाख 15 हमार 489 रुपये
- बकाया से वसूली 1 करोड़ 41 लाख 74 हजार 649 रुपये
- वर्तमान मांग से वसूली 1 करोड़ 1 लाख 2347 रुपये
- बकाया, वर्तमान मांग से कुल वसूली 2 करोड़ 42 लाख 76 हजार 996 रुपये
- आज तक की वसूली 22.03 प्रतिशत
