पुणे एयरपोर्ट पर नया नियम लागू, 15 मिनट से अधिक रुकने वाले वाहनों पर 500 रुपये जुर्माना
Pune Airport News: पुणे एयरपोर्ट के बाहर ट्रैफिक जाम पर लगेगा लगाम। टर्मिनल क्षेत्र में निजी वाहनों के लिए 15 मिनट की समय सीमा तय, उल्लंघन करने पर देना होगा 500 रुपये का भारी जुर्माना
- Written By: रूपम सिंह
पुणे एयरपोर्ट (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)
Pune Airport Parking Fine: पुणे एयरपोर्ट के बाहर लगातार बढ़ रही यातायात समस्या को नियंत्रित करने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने निजी वाहनों के लिए नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है। नए नियम के तहत टर्मिनल क्षेत्र में 15 मिनट से अधिक समय तक वाहन खड़ा रखने वाले वाहन चालकों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य एयरपोर्ट परिसर के बाहर होने वाले ट्रैफिक जाम को कम करना और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाना है।
एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार, पुणे एयरपोर्ट पर प्रतिदिन हजारों यात्री यात्रा करते हैं। यात्रियों को छोड़ने और लेने के लिए बड़ी संख्या में निजी वाहन एयरपोर्ट पहुंचते हैं। हालांकि, कई वाहन चालक यात्रियों की प्रतीक्षा में लंबे समय तक टर्मिनल के बाहर सड़क किनारे या निर्धारित क्षेत्र में वाहन खड़े रखते हैं। इसके कारण विशेष रूप से सुबह और शाम के व्यस्त समय में यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने तथा बाहर निकलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से एयरपोर्ट परिसर के बाहर बढ़ते ट्रैफिक को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। स्थिति को सुधारने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन ने विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) मुख्यालय को भेजा था। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सम्बंधित ख़बरें
मुंबई की तटीय सुरक्षा को मिली नई ताकत, सागर रक्षक दल में 1246 नए स्वयंसेवक शामिल
नागपुर में ई-रिक्शा सवार युवक को बेरहमी से पीटा, जान से मारने की धमकी देकर लूटा; चालक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार
12 वर्षों में बदला भारत का विकास मॉडल, भाजपा ने गड़चिरोली में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
यात्रियों को मिलेगी निर्बाध बस सेवा, MMR में रूट, किराया और टाइमटेबल एकीकृत करने की तैयारी शुरू
यह भी पढ़ें:- मैनुअल स्कैवेंजिंग मामले में PCMC को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नोटिस, 15 दिनों में मांगी विस्तृत रिपोर्ट
नए नियम के अनुसार, टर्मिनल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन की एंट्री और एग्जिट का समय इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। यदि कोई वाहन निर्धारित 15 मिनट की समय सीमा से अधिक समय तक टर्मिनल क्षेत्र में रुका पाया जाता है, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह व्यवस्था पूरी तरह निगरानी प्रणाली के माध्यम से संचालित की जाएगी।
पुणे एयरपोर्ट प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से अनावश्यक रूप से वाहन खड़े रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और टर्मिनल के बाहर यातायात सुचारू रहेगा। साथ ही यात्रियों को एयरपोर्ट तक पहुंचने और वहां से बाहर निकलने में होने वाली देरी से भी राहत मिलेगी। प्रशासन ने वाहन चालकों से नए नियमों का पालन करने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
