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PMP बस चालकों की अब खैर नहीं, सिग्नल तोड़ने पर लगेगा 1200 का जुर्माना, निलंबन की भी हो सकती है कार्रवाई
PMP की बसों पर सफर करने वाले लोग पीएमपी द्वारा उपलब्ध कराए गए टोल फ्री नंबर पर बस की स्थिति, बस चालकों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन आदि के संबंध में शिकायतें कर सकते हैं।
- Written By: रीना पंवार

(फोटो सोर्स सोशल मीडिया)
पुणे : पुणे महानगर परिवहन महामंडल (PMP) के बस चालकों के खिलाफ शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। दरअसल PMP प्रशासन को कई ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसके मुताबिक चालक द्वारा बस चलाते समय नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है। इन शिकायतों पर गौर करते हुए इसे लेकर अब एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके मुताबिक नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को 1200 रुपये जुर्माना देना होगा और उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है।
पीएमपी द्वारा पुणे और पिंपरी-चिंचवड क्षेत्रों में पीएमआरडीए क्षेत्राधिकार में बस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उसमें पीएमपी और ठेकेदारों की बसों के चालकों द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने की लगातार शिकायतें और सुझाव प्रशासन को मिल रहे हैं। शिकायतों में मुख्य रूप से बस चलाते समय मोबाइल पर बात करना, जेब्रा क्रॉसिंग पर बस रोकना, धूम्रपान करना, रूट बोर्ड नहीं बदलना, लेन नियमों का पालन नहीं करना और सिग्नल तोड़ना जैसी शिकायतें शामिल हैं।
दो बस चालकों पर की जा चुकी कार्रवाई
पीएमपी ने वाहन चालकों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में चालकों को बस चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने, यातायात नियमों का पालन करने, धूम्रपान न करने, बसों को बस स्टॉप पर रोकने, लेन अनुशासन का पालन करने और बसों को तेज गति से न चलाने संबंधी कई निर्देश दिए गए हैं। PMP के मुख्य परिवहन प्रबंधक सतीश गव्हाणे के अनुसार ड्राइवरों को नियमों का पालन करना होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें निलंबित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रा संबंधी शिकायतों के चलते अब तक दो ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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सोशल मीडिया के जरिए भी कर सरते हैं शिकायत
PMP की बसों पर सफर करने वाले लोग पीएमपी द्वारा उपलब्ध कराए गए टोल फ्री नंबर पर बस की स्थिति, बस में साफ-सफाई की स्थिति, ड्राइवर-कंडक्टर के व्यवहार और बस चालकों या बस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें कर सकते हैं। इसके लिए टोल फ्री नंबर 020-24545454 जारी किया गया है। इस संबंध में पीएमपी ने यात्रियों से कहा है कि वे सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी शिकायतों से संबंधित फोटो, वीडियो, बस नंबर (बोर्ड पर रूट का नाम) आदि के जरिए अपनी शिकायत के बारे में जानकारी दे सकते हैं, जिसपर कार्रवाई की जाएगी।
Pmp bus drivers will be fined rs 1200 for breaking signal
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