Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Shardiya Navratri |
  • Asia Cup 2025 |
  • Rahul Gandhi |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मिली ITR भरने से छूट, इन लोगों को मिलेगी राहत

Senior Citizen Tax Exemption: 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज से है, आयकर रिटर्न भरने से छूट पाएंगे। इसके लिए बैंक में घोषणापत्र जमा करना आवश्यक होगा।

  • By अर्पित शुक्ला
Updated On: Sep 23, 2025 | 03:18 PM

ITR File (सौ. Freepik)

Follow Us
Close
Follow Us:

Maharashtra News: उत्तर महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, नितिन डोंगरे ने बताया है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कुछ शर्तों के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस घोषणा से वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी राहत मिली है। डोंगरे ने बताया कि जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज से होती है, उन्हें ITR दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए उन्हें अपने पेंशन खाते वाले बैंक में एक घोषणापत्र जमा करना होगा। इसके बाद, बैंक उनकी आय पर टीडीएस काट लेगा, जिससे उन्हें रिटर्न भरने और कर चुकाने की प्रक्रिया से छूट मिल जाएगी। यह प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 194P के तहत लागू होता है।

क्या है धारा 194P

धारा 194P, 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को कुछ शर्तों के पूरा होने पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देती है। यह लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है जिनकी आय केवल पेंशन और उसी बैंक में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज से होती है, जिसमें उनका पेंशन खाता है। उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए।

यह भी पढ़ें- साल में पांच बार टूटा रिकॉर्ड, यवतमाल में औसत से ज्यादा बारिश, फसलें को हुआ नुकसान

सभी के लिए नहीं है पूरी छूट

डोंगरे ने यह भी स्पष्ट किया कि इस छूट का मतलब यह नहीं है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पूरी तरह से आयकर से छूट मिल गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारी को खारिज करते हुए कहा कि अगर करदाता की आय का कोई अन्य स्रोत, जैसे कि किराया या अन्य निवेश से होने वाली आय है, तो यह छूट लागू नहीं होगी। यह छूट केवल विशिष्ट शर्तों के तहत ही दी गई है और सभी पर सामान्य रूप से लागू नहीं होती है।

Senior citizens above 75 exempt from filing income tax return pension bank interest

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Sep 23, 2025 | 03:18 PM

Topics:  

  • ITR File
  • Maharashtra

सम्बंधित ख़बरें

1

सप्तश्रृंगी घाट पर बड़ा हादसा! दर्शन करने जा रहे भक्तों की पलटी गाड़ी, एक की मौत और 11 घायल

2

सरकारी कार्यालयों में देर से आते हैं कर्मचारी व अधिकारी, मुख्यालय पर रहने के बजाय करते हैं अप-डाउन

3

उत्तर महाराष्ट्र में बारिश का कहर…नासिक से नंदुरबार तक बाढ़ से त्राहिमाम, IMD ने जारी किया अलर्ट

4

सागर जाधव पर हमले की सुलझी गुत्थी, BJP नेता निकला मास्टरमाइंड, अमरावती जेल में रची गई थी साजिश

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.