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75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को मिली ITR भरने से छूट, इन लोगों को मिलेगी राहत

Senior Citizen Tax Exemption: 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज से है, आयकर रिटर्न भरने से छूट पाएंगे। इसके लिए बैंक में घोषणापत्र जमा करना आवश्यक होगा।

  • By अर्पित शुक्ला
Updated On: Sep 23, 2025 | 03:18 PM

ITR File (सौ. Freepik)

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Maharashtra News: उत्तर महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, नितिन डोंगरे ने बताया है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कुछ शर्तों के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस घोषणा से वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ी राहत मिली है। डोंगरे ने बताया कि जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय केवल पेंशन और बैंक ब्याज से होती है, उन्हें ITR दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए उन्हें अपने पेंशन खाते वाले बैंक में एक घोषणापत्र जमा करना होगा। इसके बाद, बैंक उनकी आय पर टीडीएस काट लेगा, जिससे उन्हें रिटर्न भरने और कर चुकाने की प्रक्रिया से छूट मिल जाएगी। यह प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 194P के तहत लागू होता है।

क्या है धारा 194P

धारा 194P, 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को कुछ शर्तों के पूरा होने पर आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट देती है। यह लाभ उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है जिनकी आय केवल पेंशन और उसी बैंक में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज से होती है, जिसमें उनका पेंशन खाता है। उनके पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होना चाहिए।

यह भी पढ़ें- साल में पांच बार टूटा रिकॉर्ड, यवतमाल में औसत से ज्यादा बारिश, फसलें को हुआ नुकसान

सभी के लिए नहीं है पूरी छूट

डोंगरे ने यह भी स्पष्ट किया कि इस छूट का मतलब यह नहीं है कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पूरी तरह से आयकर से छूट मिल गई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत जानकारी को खारिज करते हुए कहा कि अगर करदाता की आय का कोई अन्य स्रोत, जैसे कि किराया या अन्य निवेश से होने वाली आय है, तो यह छूट लागू नहीं होगी। यह छूट केवल विशिष्ट शर्तों के तहत ही दी गई है और सभी पर सामान्य रूप से लागू नहीं होती है।

Senior citizens above 75 exempt from filing income tax return pension bank interest

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Published On: Sep 23, 2025 | 03:18 PM

Topics:  

  • ITR File
  • Maharashtra

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