Nashik Savarkar Defamation Case ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Rahul Gandhi Savarkar Remark Case: महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक आपराधिक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर. एल. नरवाडे की अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले को बंद करने का आदेश दिया है।
यह मामला हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर को लेकर की गई टिप्पणियों से संबंधित था। राहुल गांधी ने वर्ष 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अकोला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में सावरकर से जुड़े कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज दिखाते हुए टिप्पणी की थी।
राहुल गांधी के बयान को लेकर नासिक स्थित निर्भया फाउंडेशन के अध्यक्ष देवेंद्र भुटाडा ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 15 और 16 जून 2022 को हिंगोली और अकोला में आयोजित रैलियों के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणियां अपमानजनक और मानहानिकारक थीं।
भुटाडा की शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि और धारा 504 के तहत जानबूझकर अपमान करने का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की थी।
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इस मामले में सितंबर 2024 में नासिक की अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। हालांकि अब अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर इस मामले को बंद करने का निर्णय लेते हुए राहुल गांधी को राहत प्रदान की है।