नासिक में सावरकर मानहानि केस खत्म, शिकायतकर्ता ने वापस ली याचिका; राहुल गांधी को राहत
Rahul Gandhi Defamation Case: नासिक में दामोदर सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत मिली। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद शिकायतकर्ता ने शिकायत वापस ली व अदालत ने मामले की कार्रवाई समाप्त कर दी।
- Written By: अंकिता पटेल
Nashik Savarkar Defamation Case ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Nashik Savarkar Defamation Case: नासिक सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध नासिक की अदालत में चल रहे विनायक दामोदर सावरकर मानहानि मामले का पटाक्षेप हो गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद पूरी कार्रवाई को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है।
इस मामले की शुरुआत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जारी करने के आदेश से हुई थी। राहुल गांधी के वकीलों ने इस आदेश को नासिक सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।
सत्र न्यायालय ने सुनवाई के बाद निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट को मामले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। दोबारा विचार-विमर्श के दौरान सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशन ने धारा 202 के तहत अपनी जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपी।
सम्बंधित ख़बरें
वर्धा के 14 देवस्थानों को मिला ‘क’ वर्ग का दर्जा, पालकमंत्री पंकज भोयर की अध्यक्षता में बड़ा निर्णय
CSMT स्टेशन हुआ और स्मार्ट: डिस्प्ले बोर्ड पर एक साथ दिखेगी 12 ट्रेनों की रियल-टाइम जानकारी
सुखकर्ता अस्पताल में हंगामा: बीड़ीपेठ के नागरिकों का फूटा गुस्सा, डॉक्टर व प्रशासन पर कार्रवाई की मांग पर अड़े
Chandrapur News: चंद्रपुर में बाढ़ का कहर, धान-कपास-सोयाबीन की सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद
इस रिपोर्ट के आते ही शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत वापस लेने का फैसला किया। वरिष्ठ वकील जयंत जायभावे के नेतृत्व में वकीलों की एक बड़ी टीम ने राहुल गांधी का पक्ष रखा।
जायभावे ने स्पष्ट किया कि इस मामले में कोई ठोस तथ्य नहीं थे। बचाव पक्ष के अनुसार, सत्र न्यायालय के फैसले और पुलिस जांच में आरोपों की सत्यता साबित नहीं हुई, शिकायतकर्ता ने संभवतः कानूनी आधार की कमजोरी को भांपते हुए खुद ही आवेदन वापस ले लिया।
यह भी पढ़ें:-617 करोड़ टैक्स बकाया: नासिक में टैक्स डिफॉल्टर पर सख्ती, अभय योजना खत्म होते ही संपत्ति जब्ती की तैयारी
केस : एक नजर में
मजिस्ट्रेट नरवाडिया ने याचिका वापसी के आधार पर मामले को क्लोज (Close) कर दिया है।
मामलाः सावरकर मानहानि प्रकरण।
अदालतः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नासिक।
मुख्य वकीलः एड.जयंत जायभावे और उनकी टीम।
निर्णयः शिकायतकर्ता द्वारा याचिका वापस लेने पर मामला समाप्त।
कानूनी आधारः सीआरपीसी की धारा 202 के तहत पुलिस रिपोर्ट।
