नासिक में मेन पाइपलाइन से नल कनेक्शन पर पूर्ण प्रतिबंध, नियम तोड़ने वाले प्लंबरों पर दर्ज होगी सीधे FIR
Nashik Illegal Water Connection: नासिक मनपा ने जलापूर्ति में सुधार के लिए कड़े नियम किए लागू। मुख्य लाइन से नया नल कनेक्शन लेने पर रोक, नियमों का उल्लंघन करने वाले प्लंबरों का लाइसेंस होगा रद्द।
- Written By: रूपम सिंह
नल कनेक्शन (सोर्स: सोशल मीडिया)
Nashik NMC Water Connection Rules: नासिक महानगरपालिका ने शहर में जल वितरण व्यवस्था को सुचारु और संतुलित बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने नए नल कनेक्शन को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब मुख्य पाइपलाइन (मेन लाइन) या सेकेंडरी लाइन से कनेक्शन लेने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है और नियमों को तोड़ने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी है।
अब मनमानी नहीं चलेगीः नए नियमों की मुख्य बातें
मनपा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए निम्नलिखित नियम लागू किए गए हैं नए नल कनेक्शन अब केवल घर के पास स्थित आंतरिक वितरण पाइपलाइन (टर्शियरी लाइन) से ही लिए जा सकेंगे। आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कनेक्शन का कार्य केवल मनपा के लाइसेंसधारी प्लंबर के माध्यम से ही किया जाएगा।
बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति से कनेक्शन कराने पर संबंधितों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी। यदि सड़क पार करके कनेक्शन लेना है, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेना जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन कर सड़क खोदने पर प्लंबर से रोड डैमेज शुल्क की दोगुनी राशि वसूली जाएगी और अपराध भी दर्ज होगा।
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अधिकारियों और प्लंबरों पर सख्त निगरानी
नासिक मनपा ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि मुख्य या द्वितीयक जलवाहिनी पर अवैध कनेक्शन पाए गए, तो संबंधित कनिष्ठ अभियंता और उपअभियंताओं पर तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
वहीं, किसी भी लाइसेंसधारी प्लंबर ने नियमों के विपरीत कार्य किया, तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। मनपा प्रशासन का मानना है कि इन सख्त नियमों से जलापूर्ति का दबाव बना रहेगा और नासिक शहर के विभिन्न हिस्सों में पानी की असमान वितरण की समस्या का समाधान हो सकेगा। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत तरीके से ही नल कनेक्शन लें और किसी भी प्रकार की अनधिकृत कार्रवाई से बचें।
