नवरात्रि से जीएसटी की नई दरें लागू, 12% और 28% के स्लैब हटने से बाजार में बढ़ी रौनक
GST Rates: 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू हुईं, जिससे वाहनों और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें घट गईं। अब 5% और 18% के दो स्लैब में कर लागू, बाजार में रौनक लौटी।
- Written By: अर्पित शुक्ला
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Nashik News: घटस्थापना 22 सितंबर से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें लागू हो गई हैं। इस बदलाव से इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहनों की कीमतें कम हो गई हैं, जिससे ग्राहकों की खरीदारी में रुचि बढ़ी है और बाजारों में रौनक लौट आई है।
जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव
केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों का पुनर्गठन किया है। इसमें 12% और 28% के स्लैब को हटा दिया गया है। अब केवल 5% और 18% के दो स्लैब रखे गए हैं। इस बदलाव से 92% वस्तुओं पर 5% कर लगेगा। वहीं, 28% के स्लैब में सिर्फ 2% वस्तुएं ही शामिल हुई हैं।
इन चीजों पर कम हुआ टैक्स
इस बदलाव के बाद, पंप और ट्यूबलाइट परचेज, 33 आवश्यक वस्तुओं और शैक्षणिक सामग्री पर कर शून्य कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र, 43 इंच के टीवी और एसी पर भी दरों में कमी आई है। सरकारी आदेश के अनुसार, सोमवार 22 सितंबर से ये बदलाव लागू हो गए हैं, और व्यापारियों ने ग्राहकों को इसका सीधा लाभ देना शुरू कर दिया है।
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दशहरा पर बंपर बिक्री की उम्मीद
जीएसटी दरों में बदलाव से ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों को काफी बढ़ावा मिला है। पहले ही दिन ग्राहकों ने बाजार में आकर नई दरों की जानकारी ली और कुछ लोगों ने तो दशहरा के मौके पर डिलीवरी के लिए बुकिंग भी करा ली है। इससे उम्मीद है कि इस साल दशहरा पर करोड़ों रुपये का कारोबार होगा।
