नासिक में तीन तलाक का मामला, गर्भपात कराने और प्रताड़ना के आरोप में पति पर मामला दर्ज
Nashik Triple Talaq Case: महाराष्ट्र के नासिक में पत्नी को प्रताड़ित करने, गर्भपात का कारण बनने और कथित तौर पर तीन तलाक देने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
- Written By: आंचल लोखंडे
Nashik triple talaq case (सोर्सः फाइल फोटो- सोशल मीडिया)
Nashik Domestic Violence Case: देश में तीन तलाक प्रथा को गैरकानूनी और असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद नासिक शहर में इस प्रथा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पत्नी का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करने, अमानवीय मारपीट कर गर्भपात का कारण बनने तथा अवैध रूप से तिहरा तलाक देने के आरोप में मुंबई नाका पुलिस थाने में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी मलिक अशरफ समशेर (उम्र 28, अल्फाद रेसिडेंसी, पखाल रोड) दिंडोरी के जऊलके क्षेत्र में कबाड़ व्यवसाय करता है।
उसने फरवरी 2022 में पीड़िता से विधिवत पंजीकृत विवाह किया था। विवाह के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन बाद में आरोपी ने छोटी-छोटी बातों को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जनवरी 2025 में आरोपी ने पीड़िता की बेरहमी से पिटाई की।
बातचीत रिकॉर्ड करने की धमकी
मारपीट इतनी गंभीर थी कि पीड़िता के गर्भ में पल रहे भ्रूण की मौत हो गई। इसके बाद 30 जनवरी को आरोपी ने पीड़िता को मोबाइल पर फोन कर अश्लील गालियां दीं और कहा, आज से तू हलाल नहीं हराम हो गई। मैं होश ओ हवास में बोल रहा हूं, तलाक, तलाक, तलाक, इस तरह उसने कथित रूप से अवैध रूप से तलाक देने की घोषणा की। आरोपी ने बातचीत रिकॉर्ड करने की धमकी भी दी।
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मामला दर्ज कर जांच शुरू
लगातार प्रताड़ना से परेशान पीड़िता ने शुक्रवार 8 मई को पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने मुंबई नाका पुलिस को तत्काल मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता तथा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
