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नासिक TCS केस: रजा मेमन और शफी शेख जेल भेजे गए, शादी का झांसा और यौन शोषण मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत

Nashik TCS Case: नासिक के सनसनीखेज TCS आईटी कन्वर्जन मामले में मुख्य आरोपी रजा मेमन और शफी शेख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। निदा खान की जमानत पर सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

  • Written By: आकाश मसने
Updated On: Apr 20, 2026 | 06:42 PM

नासिक TCS केस के आरोपियों को अदालत में किया गया पेश (सोर्स: सोशल मीडिया)

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Nashik TCS Case Accused Judicial Custody: महाराष्ट्र के नासिक में स्थित आईटी जगत को हिला देने वाले TCS धर्मांरतण मामले में सोमवार को एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ आया। पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद आरोपी रजा मेमन और शफी शेख को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

नासिक TCS धर्मांतरण मामले का खुलासा मार्च 2026 के अंत में हुआ था, जब देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में एक महिला कर्मचारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता का आरोप था कि उसके एक सहकर्मी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका यौन शोषण किया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, विभाग के अंदर चल रहे उत्पीड़न के कई और पहलू सामने आए।

जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी शफी शेख शादीशुदा महिला कर्मचारियों को भी शादी का प्रस्ताव देकर परेशान करता था। वहीं, टीम लीडर के पद पर तैनात रजा मेमन ट्रेनिंग रूम का फायदा उठाकर महिला कर्मियों को अनुचित ‘पर्सनल सुझाव’ और टिप्पणियां करता था। पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, शाहरुख कुरैशी और आसिफ आफताब अंसारी जैसे नाम शामिल हैं।

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Nashik TCS Case: अब आगे क्या होगा?

सरकारी पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य गंभीर हैं। वर्तमान में आरोपियों को 166/26 क्राइम नंबर के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हालांकि, पुलिस की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं; जांच अधिकारी अब चौथे दर्ज अपराध के सिलसिले में आरोपियों की दोबारा कस्टडी लेने के लिए आवेदन करने की तैयारी में हैं।

यह भी पढें:- Nashik TCS Case: यौन उत्पीड़न मामले में निदा खान को राहत नहीं, प्रेग्नेंसी की दलील भी फेल; अगली सुनवाई 27 को

दूसरी ओर, मामले की एक अन्य आरोपी निदा खान की मुश्किलें भी कम होती नहीं दिख रही हैं। कोर्ट ने उन्हें कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अब 27 तारीख को सुनवाई होगी। तब तक सरकारी पक्ष और पीड़िता के वकील अपनी लिखित दलीलें पेश करेंगे। निदा खान ने प्रेग्नेंसी की दलील देते हुए अंतरिम जमानत याचिका दायर की है।

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Published On: Apr 20, 2026 | 06:42 PM

Topics:  

  • TCS Nashik Case

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