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नासिक लोक अदालत में 293 मामलों का निपटारा, आपसी सहमति से लंबित मामलों का त्वरित समाधान

Nashik Road National Lok Adalat: नासिक रोड में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 293 मामलों का निपटारा किया गया। आपसी समझौते के जरिए 5.15 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का समाधान हुआ।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Mar 16, 2026 | 01:24 PM

Nashik District Legal Services Authority ( सोर्स: सोशल मीडिया )

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Nashik District Legal Services Authority: नासिक रोड जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (नासिक) के मार्गदर्शन और तालुका कानूनी सेवा समिति (नासिक रोड) के तत्वावधान में 14 मार्च को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय, नासिक रोड में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।

इस लोक अदालत में कुल 293 मामलों को आपसी सहमति और समझौते के जरिए निपटाया गया, जिससे कुल 5 करोड़ 15 लाख 46 हजार 644 रुपये का समझौता मूल्य प्राप्त हुआ।

लोक अदालत के दौरान न्यायालय में लंबित कुल 277 मामलों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त, 16 दाखिल-पूर्व मामलों को भी समझौते के माध्यम से हल किया गया।

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पक्षकारों को मिला न्याय

इस प्रकार, कुल 293 परिवारों और पक्षकारों को त्वरित न्याय मिला। मोटर वाहन न्यायालय, नासिक रोड ने भी इस अवसर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

यातायात नियमों से संबंधित मामलों का निपटारा

यहां न्यायालय के 7 लंबित मामलों और यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित 386 मामलों सहित कुल 393 मामलों का निपटारा किया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से 9 लाख 98 हजार 891 रुपये का जुर्माना और समझौता राशि वसूल की गई।

इस लोक अदालत को सफल बनाने में जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश श्री के. जी. जोशी, दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) श्रीमती एस. ए. कानशिडे, सह-दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) श्री पी. बी. वराडे, और अन्य न्यायाधीशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह भी पढ़ें:-त्र्यंबकेश्वर-डहाणू रेल मार्ग की मांग फिर सुर्खियों में, संसद में उठा मुद्दा, रेल कनेक्टिविटी की बढ़ी उम्मीद

इसके साथ ही नासिक रोड वकील संघ के अध्यक्ष एडवोकेट वी. एम. मानकर, एड. आरणे, न्यायालयीन कर्मचारी और लिपिकों ने विशेष परिश्रम किया। लोक अदालत के माध्यम से विवादों के समाधान होने से पक्षकारों के समय और धन की बचत हुई है, जिस पर नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया है।

Nashik road national lok adalat case settlement 5 crore

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Published On: Mar 16, 2026 | 01:24 PM

Topics:  

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