ट्रैवल्स बसें (फाइल फोटो)
Travels Buses in Nagpur: शहर से गुजरने वाले हाईवे और इनर रिंग रोड पर ट्रैवल्स बसों द्वारा मनमर्जी स्टॉप की प्रथा पर शहर ट्रैफिक उपायुक्त लोहित मतानी का हथौड़ा जारी है। शुक्रवार को अपनी पुरानी अधिसूचना को विस्तार देते हुए उन्होंने 12 मार्च 2026 कर दिया है। यानी उक्त तारीख तक शहर के इनर रिंग रोड पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक ट्रैवल्स बसों को पिकअप एंड ड्राप की मनाही होगी।
पहले यह अधिसूचना 12 सिंतबर को समाप्त होने वाली थी लेकिन उक्त आदेश के सख्ती से पालन के बाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिला। अब सभी प्रमुख सड़कों पर रात 10 बजे तक ट्रैवल्स बसों की मनमानी नजर नहीं आती और ट्रैफिक सुगम बना रहता है। शहरवासियों को प्रमुख चौराहों पर जाम से राहत मिली है।
यह अधिसूचना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के आधार पर जारी की गई है। प्रायोगिक तौर पर इस व्यवस्था को 12 सितंबर तक लागू किया गया था। नागरिकों द्वारा मिले प्रतिसाद के बाद ही इस अधिसूचना को अगले 6 महीनों के लिए विस्तार दिया गया है। मनमर्जी के मालिक हो चुके बस संचालकों ने पुलिस आदेश को गंभीरता से नहीं लिया तो चालान समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाने लगी। अंत में कानून ने काम किया और बस संचालकों को आदेश स्वीकार करना पड़ा।
वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर – 642
अमरावती, पुणे, नासिक – 190
छिंदवाड़ा की ओर – 78
जबलपुर, भोपाल, इंदौर की ओर – 296
भंडारा, गोंदिया, छत्तीसगढ़ – 92
ब्रम्हपुरी, वडसा, गड़चिरोली – 308
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सीए रोड, जाधव चौक, बैद्यनाथ चौक, विजय टॉकीज चौक, कॉटन मार्केट चौक, वैरायटी चौक, गीतांजलि चौक, स्नेहनगर बस स्टॉप, वर्धा रोड, रहाटे कॉलोनी चौक, मानस चौक, टेकड़ी रोड, भोले पेट्रोल पंप चौक, रविनगर चौक, एसटी स्टैंड के पास ग्रेट नाग रोड, सीए रोड, सक्करदरा चौक, उमरेड रोड, दिघोरी चौक, छत्रपति चौक, हिंदुस्तान कॉलोनी, लिबर्टी चौक, इंदौरा चौक, कामठी चौक, ऑटोमोटिव चौक, कामठी रोड, टेलीफोन एक्सचेंज चौक, चामट चक्की चौक, एचबी टाउन चौक आदि।