ट्रैवल बस (सौजन्य-सोशल मीडिया, कंसेप्ट फोटो)
Nagpur News: नागपुर शहर ट्रैफिक उपायुक्त लोहित मतानी ने मंगलवार को अधिसूचना जारी करते हुए आदेश दिया कि शहर के इनर रिंग रोड पर सुबह 8 से रात 10 बजे तक ट्रैवल्स बसों को पिकअप एंड ड्राप की मनाही होगी। यह अधिसूचना 12 सिंतबर 2025 तक लागू रहेगी। उल्लेखनीय है कि शहर में लंबे समय से ट्रैवल्स बसों द्वारा मुख्य सड़कों और व्यस्त चौराहों पर मनमाने तरीके से यात्रियों को चढ़ाने-उतारने की शिकायतें मिल रही थीं।
इससे न केवल यातायात व्यवस्था बिगड़ रही थी बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ रही थी। आम नागरिक, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों ने बार-बार यह मुद्दा उठाया जिसके बाद यह कड़ा कदम उठाया गया।
नागपुर शहर की जनसंख्या 30 लाख होने के साथ ही करीब 20 लाख दोपहिया और 5 लाख चारपहिया वाहन हैं। ऐसे में रास्तों के विकास के बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था संकुचित होती जा रही है। इन सबके बीच हर दिन हजारों ट्रैवल्स बसों की पिकअप एंड ड्राप वाली मनमानी के कारण हर दिन आम नागरिकों को जाम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इससे ट्रैफिक जाम के अलावा वायु प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण जैसी समस्यायें भी बढ़ रही हैं।
सीए रोड, जाधव चौक, बैद्यनाथ चौक, विजय टाकिज चौक, कॉटन मार्केट चौक, वैरायटी चौक, गीतांजलि चौक, स्नेहनगर बस स्टाप, वर्धा रोड, रहाटे कॉलोनी चौक, मानस चौक, टेकड़ी रोड, भोले पेट्रोल पंप चौक, रविनगर चौक, ग्रेट नाग रोड एसटी स्टैंड के पास, सीए रोड, सक्करदरा चौक, उमरेड रोड, दिघोरी चौक, छत्रपति चौक, हिंदुस्तान कॉलोनी, लिबर्टी चौक, इंदोरा चौक, कामठी चौक, ऑटोमोटिव चौक, कामठी रोड, टेलीफोन एक्सचेंज चौक, चामट चक्की चौक, एचबी टाउन चौक आदि।
वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर – 642
अमरावती, पुणे, नासिक – 190
छिंदवाड़ा की ओर – 78
जबलपुर, भोपाल, इंदौर की ओर – 296
भंडारा, गोंदिया, छत्तीसगड़ – 92
ब्रम्हपुरी, वडसा, गड़चिरोली – 308
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डीसीपी मतानी द्वारा अधिसूचना के अनुसार, प्राइवेट बस संचालकों को अपनी पिकअप एंड ड्राप व्यवस्था में बदलाव के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। इन 7 दिनों में बस संचालकों को यात्रियों की सुविधा के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर भी निर्माण करना होगा। यह अधिसूचना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के आधार पर जारी की गई है।