Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • शनि, 18 जुलाई 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

नागपुर में चाकू की नोक पर अपहरण, दुष्कर्म और फिर पत्थरों से कुचलने का प्रयास; विशेष अदालत ने दोषी को भेजा जेल

Nagpur Special Court: नागपुर की विशेष अदालत ने सहकर्मी के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी युवक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Jul 18, 2026 | 12:27 PM

नागपुर कोर्ट, दुष्कर्म मामला,(सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Follow Us:

Nagpur Special Court Rape Conviction: नागपुर एकतरफा प्यार और शादी से इनकार करने पर एक युवती के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले 29 वर्षीय युवक को विशेष अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पंकज दिलीप चौधरी ने चाकू की नोक पर सहकर्मी का अपहरण कर रेलवे ब्रिज के नीचे उसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया, बल्कि उसे पत्थरों से बुरी तरह कुचलकर जान से मारने का भी प्रयास किया।

विशेष न्यायाधीश जे।ए। शेख ने इस बहुचर्चित मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सख्त सजा सुनाई। आरोपी की ओर से अधि. ए.बी. शेंड और राज्य की ओर से सरकारी वकील अधि. प्रशांत साखरे ने पैरवी की।

जबरन शादी का प्रस्ताव

अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 वर्षीय पीड़िता और आरोपी पंकज दिलीप चौधरी बुटीबोरी स्थित होटल में एक साथ काम करते थे। आरोपी पंकज ने कई बार पीड़िता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे पीड़िता ने यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि वह पहले से शादीशुदा है।

सम्बंधित ख़बरें

TET Paper Leak के बाद सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र की सभी सरकारी परीक्षाएं होंगी ऑनलाइन; कमेटी गठित

महाराष्ट्र में 6.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य, नदी जोड़ परियोजनाओं पर फडणवीस की सख्त समीक्षा

NEET विवाद और तनाव के बीच महाराष्ट्र का ऐतिहासिक धमाका! टॉप 10 में राज्य के 2 टॉपर, देखें लिस्ट

जयंत पाटिल के NDA में जाने की अटकलों पर सतेज पाटिल बोले- 2029 में बदलेगी महाराष्ट्र की राजनीति

31 जुलाई 2020 की रात करीब 10 बजे जब पीड़िता खाना खाने के बाद फोन पर बात करते हुए सातगांव फाटा की तरफ जा रही थी, तभी आरोपी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। उसने पीड़िता के माथे पर चाकू रखकर उसे जान से मारने की धमकी दी और जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर शिरूर रेलवे ब्रिज के नीचे एक सुनसान जगह पर ले गया।

जिंदगी की जंग और पुलिस जांच

पूरी रात बेहोश रहने के बाद 1 अगस्त 2020 की सुबह जब पीड़िता को होश आया, तो उसने खुद को निर्वस्त्र पाया। उसने किसी तरह अपने फटे हुए कपड़े पहने और गंभीर रूप से घायल अवस्था में अपने घर पहुंची। उसकी हालत देखकर उसके चाचा और मां उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (GMC) ले गए।

पीडिता की हालत नाजुक ची और उसका चेहरा व जबड़ा इतना सूज चुका था कि वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। हालत में थोड़ा सुधार होने पर 2 अगस्त 2020 को पुलिस ने अस्पताल में उसका बयान दर्ज किया, जिसके आधार पर बुटीबोरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर (FIR No। 430/2020) दर्ज की गई।

दरिंदगी की इंतहा, गाली-गलौज करते हुए मारपीट

रेलवे ब्रिज के नीचे ले जाकर आरोपी ने पीड़िता से फिर शादी से इनकार करने का कारण पूछा और उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता ने अदालत को बताया कि जब उसने आरोपी का विरोध किया और अपने बचाव में उसके बाल पकड़े, तो आरोपी ने उसके दाहिने हाथ पर बुरी तरह काट लिया।

इसके बाद आरोपी ने पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए और उसका गला इस कदर दबाया कि वह बेहोश हो गई। पीड़िता के बेहोश होने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दरिंदगी यहीं नहीं रुकी, आरोपी ने पीड़िता के चेहरे, सिर और आंखों पर कंक्रीट के भारी पत्थरों से तब तक वार किया जब तक कि उसे लगा नहीं कि पीड़िता की मौत हो चुकी है।

इस बर्बर हमले में पीड़िता के 5-6 दांत टूट गए और उसकी नाक की हड्डी व जबड़ा भी टूट गया। इसके बाद आरोपी उसे निर्वस्त्र और मरणासन्न अवस्था में वहीं छोड़कर भाग गया।

यह भी पढ़ें:- नागपुर मनपा को राज्य सरकार की बड़ी सौगात; बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए मिले 217 करोड़ रुपये

सजा का ऐलान

  • धारा 364 (हत्या के इरादे से अपहरण): 10 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना।
  • धारा 376 (दुष्कर्म): 10 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना।
  • धारा 307 (हत्या का प्रयास): 10 साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना।
  • धारा 325 (गंभीर चोट पहुंचाना): इसे धारा 307 के तहत ही माना गया।

Special court 10 year jail attempted murder rape conviction nagpur

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jul 18, 2026 | 12:27 PM

Topics:  

  • Crime News
  • Maharashtra News
  • Murder
  • Nagpur News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.