महाराष्ट्र में अब 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, दिवाली से पहले सरकार का बड़ा फैसला, इन पर लगी पाबंदी
Maharashtra Government: महाराष्ट्र सरकार ने अब 24 घंटे खुले रखने का फैसला लिया है। दीवाली से पहले राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने बड़ा फैसला किया। इसका सीधा फायदा राज्यभर के दुकानदारों को होगा।
- Written By: प्रिया जैस
महाराष्ट्र सरकार का फैसला (सौजन्य-एक्स)
Nagpur News: महाराष्ट्र में अब दुकानें, होटल और अन्य प्रतिष्ठान अब 24 घंटे खुले रह सकेंगे। दीवाली से पहले राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने बड़ा फैसला किया। इसका सीधा फायदा राज्यभर के दुकानदारों को होगा। जिन होटलों में शराब की बिक्री नहीं होती है वह होटल भी खुले रहेंगे। बता दें कि शराब की दुकानों, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर, कंट्री बार को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान, होटल और दुकानें 24 घंटे खुली रह सकेंगे।
राज्य सरकार की ओर से जारी पत्र में विभिन्न विभागों के कार्यों और नीतियों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों को अद्यतन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि विभागीय प्रक्रिया, सेवाओं की पारदर्शिता और आम जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
डिजिटल प्रणाली को प्राथमिकता देने के निर्देश
सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत सभी सेवाएं समयबद्ध और प्रभावी ढंग से नागरिकों को मिलें। पत्र में नागरिकों के लिए सेवा वितरण की प्रक्रिया को सरलीकृत करने की बात कही गई है, जिसमें ऑनलाइन माध्यम और डिजिटल प्रणाली को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, विभागीय प्रमुखों को सलाह दी गई है कि वे विभिन्न सेवाओं और योजनाओं की जानकारी जनता तक समय पर पहुंचाएं।
सम्बंधित ख़बरें
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता निधि से मिली राहत, 100 वर्षीय महिला की समय पर हुई सर्जरी
संभाजीनगर: 2740 करोड़ की जल योजना अफसर–ठेकेदार टकराव से अटकी, महापौर ने इसकी रिपोर्ट CM को भेजने का किया ऐलान
महाराष्ट्र में जाति सत्यापन के लिए AI और ब्लॉकचेन का होगा इस्तेमाल, CM फडणवीस ने दिए निर्देश
महाराष्ट्र सरकार की नई किसान ऋणमाफी योजना से 56 लाख किसानों का होगा फायदा, जानें कितने लाख तक होगी कर्जमाफी
सरकार ने यह बदलाव उन शिकायतों के बाद किया है जिनमें कहा गया था कि स्थानीय अधिकारी और पुलिस दुकानों और व्यवसायों को रात भर खुले रहने से रोक रहे हैं। किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए, सरकार ने एक विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवसाय कानूनी रूप से चौबीसों घंटे चल सकें।
चौबीसों घंटे काम करने वाले व्यवसायों के लिए आवश्यकता
चौबीसों घंटे काम करने वाले व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि उन्हें अपने प्रत्येक कर्मचारी को लगातार 24 घंटे का साप्ताहिक अवकाश देना होगा। महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 2017 के तहत यह आवश्यक है ताकि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और उन्हें पर्याप्त आराम मिले। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को नए नियमों के बारे में सूचित कर दिया गया है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि कानून का ठीक से पालन हो और व्यवसाय दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित हों।
यह भी पढ़ें – नागपुर-अजनी स्टेशन पर हाई अलर्ट, 150 जवान तैनात, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर लगी रोक
थिएटरों और सिनेमाघरों पर से प्रतिबंध हटा दिए गए
पहले थिएटर और सिनेमाघर भी निश्चित कार्य समय के दायरे में आते थे। अब उन्हें इस सूची से हटा दिया गया है और वे अन्य व्यवसायों की तरह अधिक स्वतंत्रता के साथ काम कर सकते हैं। इस निर्णय से दुकानों और प्रतिष्ठानों को किसी भी समय ग्राहकों की सेवा करने की अधिक सुविधा मिलेगी, जिससे व्यवसायों और उपभोक्ताओं, दोनों को लाभ होगा।
