Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • सोम, 6 जुलाई 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

बिना मजबूत आधार के LOC जारी करने पर कोर्ट सख्त; नागपुर SBL धमाका मामले में न्यायाधीशों की बेंच ने दिया अहम आदे

Nagpur SBL Company Blast: काटोल स्थित एसबीएल कंपनी ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट ने दुबई निवासी अतुल गुप्ता के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगा दी।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Jul 06, 2026 | 03:07 PM

काटोल स्थित एसबीएल कंपनी ब्लास्ट,(सोर्सः सोशल मीडिया)

Follow Us
Follow Us:

Nagpur SBL Company Blast High Court Stay: नागपुर काटोल के रावलगांव स्थित एसबीएल कंपनी में हुए ब्लास्ट के मामले में जांच के बाद कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यहां तक कि गैर कार्यकारी संचालक दुबई निवासी अतुल गुप्ता के खिलाफ लुक आउठ सर्कुलर जारी किया जिसे चुनौती देते हुए गुप्ता की ओर से हाई कोर्ट में फौजदारी रिट याचिका दायर की गई।

याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश उर्मिला जोशी फालके और न्यायाधीश निवेदिता मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की। कोर्ट ने आदेश में कहा कि जांच एजेंसियां किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बिना किसी ठोस कारण या गिरफ्तारी से बचने के सबूत के ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एलओसी) जारी नहीं कर सकती हैं। इसे देखते हुए कोर्ट ने दुबई के निवासी अतुल गुप्ता के खिलाफ जारी एलओसी पर रोक लगा दी है।

FIR के 6 दिन बाद जारी हुआ लुकआउट सर्कुलर

एफआईआर दर्ज होने के 6 दिन बाद ही एलओसी एसबीएल कंपनी विस्फोटकों के निर्माण के कार्य में संलग्न है। 1 मार्च 2026 को इस कंपनी के निदेशकों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 105, 125 (a), 125 (b) और 288 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस प्रकरण में अतुल गुप्ता को आरोपी नंबर 15 बनाया गया है।

सम्बंधित ख़बरें

नागपुर में ‘आपली बस’ के ठेकेदारों की मनमानी; ड्राइवर करे एक्सीडेंट और हर्जाना भरे मनपा, कैसा है ये एग्रीमेंट?

Amravati Crime: अमरावती सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प, तीन विचाराधीन कैदी घायल

हादसे के इंतजार में नागपुर महानगर पालिका? व्यस्ततम इलाके में जर्जर इमारत को लेकर प्रशासन ने साध रखी है चुप्पी

देसाईगंज रेत घाट घोटाला: 6 लाख ब्रास अवैध खनन का दावा, ईडी से जांच की मांग

पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के महज 6 दिन बाद ही 7 मार्च 2026 को अतुल गुप्ता के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय नाईक ने अदालत को बताया कि अतुल गुप्ता कंपनी के बोर्ड में केवल एक गैर-कार्यकारी नामित निदेशक हैं। उन पर लगा आरोप केवल BNS की धारा 106 तक सीमित है जो कि पूरी तरह से एक जमानती अपराध है।

सर्कुलर के कारण भारत आने में असमर्थ

वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत के संज्ञान में लाया कि अतुल गुप्ता दुबई के निवासी है और वह जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करना चाहते हैं लेकिन इस अनुचित लुक आउट नोटिस की वजह से वे भारत आने में असमर्थ है। उन्होंने तर्क दिया कि एलओसी जारी करने के लिए जांच एजेंसी के पास ऐसा कोई सबूत होना चाहिए जो यह साबित करे कि आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है।

यह भी पढ़ें:-नागपुर में ‘आपली बस’ के ठेकेदारों की मनमानी; ड्राइवर करे एक्सीडेंट और हर्जाना भरे मनपा, कैसा है ये एग्रीमेंट?

जानबूझकर गिरफ्तारी से भाग रहे व्यक्ति पर होता है लागू

  • सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने एलओसी का बचाव करते हुए कहा कि जांच के लिए याचिकाकर्ता की उपस्थिति आवश्यक है।
  • हालांकि सरकारी वकील ने अदालत के सामने ईमानदारी से यह स्वीकार किया कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित कर सके कि अतुल गुप्ता गिरफ्तारी से बच रहे हैं।
  • इस पर हाई कोर्ट ने ‘शीविक इंद्रजीत चक्रवर्ती बनाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक’ (2024) मामले के ऐतिहासिक फैसले का प्रमुखता से हवाला दिया।
  • अदालत ने कहा कि एलओसी एक दंडात्मक और बाध्यकारी कदम है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भारतीय संविधान के ‘अनुच्छेद 21’ के तहत गारंटीकृत ‘यात्रा करने के मौलिक अधिकार‘ में सीधा हस्तक्षेप करता है।
  • अदालत ने स्पष्ट किया कि एलओसी केवल तभी जारी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर गिरफ्तारी से भाग रहा हो या ट्रायल कोर्ट में पेश न हो रहा हो, इसे एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में जारी नहीं किया जा सकता।

Sbl company blast look out circular atul gupta high court stay nagpur

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jul 06, 2026 | 03:07 PM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Maharashtra News
  • Nagpur News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.