Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

नागपुर: सरकारी मुद्देमाल गबन में दोषी कोर्ट क्लर्क को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने 5 साल की सजा बरकरार रखी

Nagpur Government Funds Misuse: नागपुर में अदालत के मुद्देमाल गबन मामले में HC ने पूर्व प्रॉपर्टी क्लर्क की 5 साल की सजा बरकरार रखी। निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड में गड़बड़ी से घोटाले का खुलासा हुआ।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: May 21, 2026 | 12:56 PM

मुद्देमाल गबन, हाई कोर्ट फैसला,(सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Nagpur Embezzlement Case: नागपुर 1 जून 2001 से 31 मई 2005 तक सिविल जज जूनियर डिवीजन, सावनेर की अदालत में प्रॉपर्टी क्लर्क के पद पर कार्यरत कन्हैयालाल श्रवण दमाहे (56 वर्ष) कार्यकाल के दौरान सावनेर, खापा, कलमेश्वर, केलवद और खापरखेड़ा जैसे विभिन्न पुलिस स्टेशनों से पुलिस द्वारा अदालत में जमा किए जाने वाले ‘मुद्देमाल’ (नकद और कीमती संपत्ति) को प्राप्त करता था। अदालत में पेश सबूतों के अनुसार दमाहे ने कुल 2,45,989 रुपये का गबन किया और इसके अलावा 46,929 रुपये का अस्थायी गबन भी किया।

इस सरकारी राशि का उसने कुछ समय तक अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया और काफी देरी से कोर्ट के खाते में जमा करवाया। इस संदर्भ में दी गई सजा पर पुनर्विचार के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दायर की गई जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने सरकारी मुद्देमाल के गबन का दोषी पाते हुए उसकी 5 साल की कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा है।

कैसे हुआ घोटाले का पर्दाफाश? इस पूरे घोटाले का खुलासा जून 2005 में सावनेर कोर्ट के वार्षिक निरीक्षण के दौरान हुआ, उत्कालीन अधीक्षक अपगी जोशी की निरीक्षण के दौरान पता चला कि पुलिस की रसीदों और अदालत के रजिस्टर के रिकॉर्ड मेल नहीं खा रहे हैं। पीठासीन अधिकारी और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के संज्ञान में यह बात लाई गई जिसके बाद व्यापक स्तर पर जांच हुई और एफआईआर दर्ज की गई।

सम्बंधित ख़बरें

संभाजीनगर में पेट्रोल-डीजल की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर उबाठा का अनोखा प्रदर्शन, बैलगाड़ी से पहुंचे मनपा

कोर्ट केस के बीच पीड़िता को धमकी, घर में घुसकर बयान बदलने का दबाव? नागपुर में नया मामला दर्ज

त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में जल्द शुरू होगी महाप्रसाद योजना, श्रद्धालुओं को मिलेगा ‘मुटकुले का लड्डू’

नासिक में देशी गायों के संरक्षण पर सवाल, गौशालाओं को 1500 अनुदान बढ़ाने की मांग तेज

ऐसे करता था हेराफेरी

दमाहे पुलिस कर्मियों से नकद और संपति प्राप्त कर उन्हें चालान रसीद पर हस्ताक्षर करके पावती दे देता था लेकिन जानबूझकर उन संपत्तियों की प्रविष्टि अदालत के संपति रजिस्टर मैं नहीं करता था।

यह भी पढ़ें:-कोर्ट केस के बीच पीड़िता को धमकी, घर में घुसकर बयान बदलने का दबाव? नागपुर में नया मामला दर्ज

जांच में सामने आया कि उसने अपराध दर्ज करने के बाद प्रॉपर्टी रजिस्टर के कई पन्ने खाली छोड़ दिए थे। इसके अलावा उसने कुछ प्रविष्टियों को काटा और उन पर न तो खुद हस्ताक्षर किए और न ही पीतासीन अधिकारी से हस्ताक्षर करवाए।

निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक सजा बरकरार

जिला सत्र न्यायालय के प्रथम श्रेणी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 14 मार्च 2014 को दमाहे को आईपीसी (IPC) की धारा 409 (लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 466 और 477 के तहत दोषी ठहराया था और उसे 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई थी।

इस फैसले को 7 अक्टूबर 2015 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा भी सही ठहराया गया था। निचली अदालतों के इसी फैसले के खिलाफ दमाहे ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।

Saoner court property clerk embezzlement high court verdict nagpur

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 21, 2026 | 12:56 PM

Topics:  

  • High Court
  • Judicial Custody
  • Maharashtra News
  • Nagpur News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.