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Nagpur News: नाबालिग से कराई वेश्यावृत्ति, दोषी महिला को 7 वर्ष का कठोर कारवास

  • Written By: नवभारत डेस्क
Updated On: Mar 02, 2024 | 01:58 AM

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नागपुर. अतिरिक्त सह जिला न्यायाधीश एसएस श्रीखंडे की कोर्ट ने 15 वर्षीय बालिका से वेश्यावृत्ति करवाने वाली आरोपी रेड लाइट एरिया लकड़गंज निवासी सीमा प्रेमलाल छाड़ी (40) को पीटा एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का सश्रम कैद की सजा दी. साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका. जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. साथ ही धारा 344 में दोषी साबित होने पर 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा दी.

जुर्माना न भरने पर 1 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. ज्ञात हो कि 15 जून 2010 को 15 वर्षीय बालिका का उसके घर के सामने से किसी ने अपहरण कर लिया. अपहरणकर्ता ने पीड़िता को सीमा के घर छोड़ दिया. इसके बाद सीमा हमेशा पीड़िता से मारपीट करके अपने फायदे के लिए उससे जबरन वेश्यावृत्ति करवाती.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीमा को 15 सितंबर 2022 को गिरफ्तार कर लिया. जांच अधिकारी महिला पुलिस निरीक्षक जयपुरकर ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की. अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सोनाली राऊत जबकि बचाव पक्ष की ओर से एड. चक्रवर्ती ने पैरवी की. हवालदार रवीन्द्र लांउे, नितिन और अमोल ने कोर्ट का कामकाज देखा.

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Published On: Mar 02, 2024 | 01:58 AM

Topics:  

  • Nagpur Crime
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