Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Ganesh Chaturthi |
  • Tariff War |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Weather Update |
  • Aaj ka Rashifal |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

जुलूस के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी, नियमों का पालन कर मनाएं ईद मिलादुन्नबी: आयुक्त

  • By navabharat
Updated On: Oct 19, 2021 | 02:51 AM
Follow Us
Close
Follow Us:

नागपुर. देशभर में मनाई जाने वाली ईद मिलादुन्नबी को देखते हुए 2 दिन पहले ही राज्य सरकार ने इसके लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे जिनके अनुसार ही मनपा क्षेत्र में त्योहार मनाने का आदेश मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी. ने जारी किया है. आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ब्रेक दी चेन अंतर्गत आयोजनों को छूट दी गई है.

किंतु छूट को लेकर भी कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुसार संभवत: घर पर ही रहकर त्योहार मनाने की अपील की गई. संभव नहीं होने पर तथा जुलूस निकालना जरूरी होने पर पुलिस की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा. साथ ही एक जुलूस में 5 ट्रक तथा एक ट्रक पर 5 लोगों से अधिक की उपस्थिति को अनुमति नहीं होगी. जुलूस के दौरान मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.

लाउड स्पीकर के लिए अनुमति जरूरी

जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार जुलूस में यदि लाउडस्पीकर लगाना हो तो उसके लिए संबंधित प्राधिकरण की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. जुलूस के स्वागत के लिए पंडाल या द्वार तैयार करते समय संबंधित मनपा, पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करना जरूरी होगा.

पंडाल में अधिक से अधिक कितने लोग रह सकेंगे, इसका निर्धारण स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाएगा. जुलूस के दौरान सड़कों के किनारे शरबत वितरण आदि का आयोजन किया जाता है. ऐसे में शरबत वितरण का स्टाल लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा. स्टाल पर 5 व्यक्तियों से अधिक नहीं रह सकेंगे. तमाम दिशानिर्देशों का पालन कड़ाई से करने के निर्देश मनपा आयुक्त ने जारी किए. 

Police permission required for procession celebrate eid miladunnabi by following the rules commissioner

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Oct 19, 2021 | 02:51 AM

Topics:  

  • Eid-e-Milad
  • Nagpur
  • Nagpur News

सम्बंधित ख़बरें

1

कांग्रेस ने सभी विधानसभा सीटों के लिए नियुक्त किए प्रभारी, मतदाती सूची पर रहेगी नजर, जोरो पर तैयारी

2

लबालब हो गए जिले के सिंचाई प्रोजेक्ट, 45 मध्यम व लघु प्रकल्प हुए फुल, कुछ भरने की कगार पर

3

एयरपोर्ट हस्तांतरण के लिए हस्तक्षेप करें सीएम, एआईडी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लगाई गुहार

4

रिलायंस इन्फ्रा के साथ दसॉ एविएशन की बढ़ी हिस्सेदारी, हो गया फैसला, शेयर में हुई बढ़ोतरी

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.