नागपुर में 3 थाना क्षेत्रों में गोवंश तस्करों पर गिरी गाज, 47 पशुओं को मौत के मुंह से निकाला
Nagpur Police Cattle Rescue: नागपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई! वडोदा, मौदा और बूटीबोरी में गोवंश तस्करी का भंडाफोड़, 47 पशुओं की बची जान। 9 आरोपियों पर केस दर्ज, लाखों का माल जब्त।
- Written By: प्रिया जैस
गोवंश तस्करी का भंडाफोड़ (सौजन्य-नवभारत)
Govansh Taskari Nagpur: नागपुर जिले में अवैध रूप से गोवंशीय पशुओं की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग-अलग मामलों में कुल 47 पशुओं को मुक्त कराया है। इन कार्रवाइयों में वडोदा, मौदा और बूटीबोरी पुलिस ने लाखों रुपये का माल जब्त कर 9 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
पहली कार्रवाई वडोदा पुलिस ने 28 मार्च को भंडारा-नागपुर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर झुल्लर फाटा के पास की। नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन क्रमांक एमएच 35/एजे 2943 को रोकने का प्रयास किया गया लेकिन चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। वाहन की तलाशी में 16 गोवंशीय पशु अमानवीय तरीके से भरे हुए पाए गए। पुलिस ने 5.60 लाख रुपये का माल जब्त कर वाहन चालक और मालिक पर मामला दर्ज किया।
मौदा पुलिस की दूसरी कार्रवाई
दूसरी कार्रवाई मौदा पुलिस ने माथनी क्षेत्र में की जहां पिकअप वाहन क्रमांक एमएच-40/सीटी 3084 से 11 गोवंशीय पशु बरामद किए गए। इस मामले में 2 आरोपियों अर्पित डाकरे (22) और अमन बांते (26) दोनों भंडारा निवासी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 7.10 लाख रुपये का माल जब्त किया।
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तीसरी बड़ी कार्रवाई बूटीबोरी पुलिस ने 26 मार्च को नागपुर-बूटीबोरी मार्ग पर मोहगांव के पास की। यहां कंटेनर क्रमांक केए 01/एएम 8536 से 20 पशु बरामद किए गए। वाहन में 4 आरोपी सवार थे जिन्हें हिरासत में लिया गया। इनमें वाहन चालक नशिम हारून अहमद (34), क्लीनर हैदरअली अब्दुल रहीम (30) दोनों ग्राम घासडा तहसील नुहु जि. मेवात, हरियाणा निवासी और कैराना आर्यपुरी, जि. शामली, उत्तर प्रदेश निवासी इस्लाम खुदाबक्ष बंजारे (40) तथा बुटराडा, तह. बनत, जि. शामली उत्तर प्रदेश निवासी प्रताप ब्रजमोहन निंदु (25) का समावेश था।
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आरोपियों ने वाहन मालिक नाम पट्टीक्कदन हाउस, मनदमकुंदु नेममीनह मल्लप्पुरम, थाचीगंनदम, केरल निवासी मोहम्मद हमजा फैजल बताया। इस कार्रवाई में 31 लाख रुपये का माल जब्त किया गया। तीनों ही मामलों में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम तथा मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है।
