नागपुर मनपा का बड़ा फैसला: विज्ञापनों से राजस्व बढ़ाने के लिए लाइसेंस शुल्क में भारी वृद्धि का प्रस्ताव तैयार
Nagpur News: नागपुर मनपा ने राजस्व बढ़ाने के लिए होर्डिंग्स और डिजिटल विज्ञापनों के शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने यह नया ड्राफ्ट तैयार किया।
- Written By: रूपम सिंह
नागपुर विज्ञापन (सोर्स-सोशल मीडिया)
Nagpur Municipal Corporation News: नागपुर महानगरपालिका ने शहर में विज्ञापनों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने होर्डिंग्स, स्काई-साइन और डिजिटल विज्ञापनों पर लगने वाले शुल्क में बड़ी वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया। मनपा प्रशासन का मानना है कि वर्तमान विज्ञापन व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मौजूदा लाइसेंस शुल्क बेहद कम है।
उल्लेखनीय है कि मंगलवार को होने जा रही स्थायी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाना है जहां इसे मंजूरी मिलने की भी संभावना है। चूंकि यह नीतिगत मामला है, अतः स्थायी समिति की मंजूरी के बाद इसे सदन के विचारार्थ भी रखा जा सकता है।
हाई कोर्ट के हस्तक्षेप और राजस्व घाटे के बाद फैसला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ‘सिटीजन फॉर इक्वालिटी’ बनाम नागपुर महानगरपालिका मामले में हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के निर्देशों के बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। हाई कोर्ट ने 2001 की विज्ञापन नीति और 2022 के नियमों के बीच विरोधाभास पर सवाल उठाए थे। इस कानूनी उलझन और फुटपाथों, नालों व गॉट्री पर विज्ञापनों की निविदाएं रद्द होने के कारण मनपा को लगभग 505।99 लाख रुपये के राजस्व का भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
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पुराने विवाद और फडणवीस का हस्तक्षेप इससे पहले, नागपुर एडवरटाइजर्स एसोसिएशन ने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नई दरों पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। फडणवीस के निर्देश पर प्रशासन ने नई दरों को स्थगित कर पुरानी दरों (जैसे नॉन-इल्यूमिनेटेड के लिए मात्र 22 रुपये) के आधार पर वसूली जारी रखी थी। 1 अप्रैल 2023 से वसूले गए अतिरिक्त शुल्क को भी भविष्य के भुगतानों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया था।
अवैध विज्ञापनों पर होगी कार्रवाई
आकाश चिह्न व विज्ञापन विभाग के अनुसार, इन नए नियमों का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है बल्कि नागपुर शहर में अवैध रूप से लगे होर्डिंग्स और विज्ञापनों पर लगाम लगाना भी है।
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क्या होंगी नई प्रस्तावित दरें?
- महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम की धारा 386(2) और विज्ञापन नियम 2022 के तहत प्रस्तावित नई दरें (प्रति वर्ग मीटर, प्रति माह) इस प्रकार हैं।
- नॉन-इल्यूमिनेटेड होर्डिंग/दीवार विज्ञापन : 86 रुपये।
- फिक्स्ड इल्यूमिनेटेड स्काई-साइन: 130 रुपये।
- गैन्ट्री गेट विज्ञापन: 260 रुपये।
- एलईडी, नियॉन और डिजिटल स्क्रीन: 352 रुपये।
