
ईवीएम (सौजन्य-IANS कंसेप्ट फोटो)
Nikay Chunav: मनपा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद अब स्थानीय स्तर पर प्रशासन आगे की प्रक्रिया में जुट गया है। 38 प्रभागों में 151 सदस्यों की महानगरपालिका में 24.83 लाख मतदाता फैसला करने जा रहे हैं जिसके लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग 3 बैलेट यूनिट की आवश्यकता होने की जानकारी मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी ने पत्र-परिषद में दी।
पत्र-परिषद में उपायुक्त जैन, उपायुक्त मिलिंद मेश्राम आदि उपस्थित थे। चौधरी ने कहा कि चूंकि यह चुनाव 4 सदस्यीय प्रभागों के लिए है, इसलिए अनुमान है कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगभग 3 बैलेट यूनिट (BU) का उपयोग किया जाएगा। इस आधार पर लगभग 10,000 बैलेट यूनिट (प्लस 10% आरक्षित) उपयोग में आने की संभावना है। हालांकि ईवीएम अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं लेकिन मेमोरी चिप्स उपलब्ध है।
मनपा की अंतिम मतदाता सूची 15 जनवरी 2025 को प्रकाशित की गई है। इस सूची में कुल 24,83,102 मतदाता हैं। इनमें 12,26,690 पुरुष मतदाता, 12,56,156 महिला मतदाता और 256 अन्य मतदाता शामिल हैं। यह सूची 1 जुलाई 2025 तक अद्यतन (अपडेट) की गई थी जिसमें विधानसभा की मतदाता सूचियों का उपयोग किया गया था। चुनाव के लिए लगभग 3,000 से 3,200 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
प्रशासनिक सुविधा के लिए मनपा के 38 प्रभागों को 10 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन में एक उप-कलेक्टर स्तर का रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) और 3 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (एआरओ) की एक टीम तैनात की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।
आचार संहिता के अनुपालन के लिए मनपा मुख्यालय स्तर पर उड़न दस्ते (FSC), ब्लाइंड स्पॉट (BS) और स्टेशनरी सर्वे स्कीम (SST) जैसी टीमों का गठन किया गया है। एसएसटी के लिए अमरावती रोड, भंडारा रोड, वर्धा रोड और कोराडी सहित 5 स्थान पहले से ही तय किए गए हैं।
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आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष खोला गया है और हर जोन में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। नागरिक सी-विजिल एप्लिकेशन का उपयोग करके भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
चुनाव आयोग ने संभावित 95,000 दोबारा (डुप्लीकेट) प्रविष्टियों का डेटा प्रदान किया है जिसका सत्यापन मनपा स्तर पर चल रहा है। इस प्रक्रिया में फोटो का मिलान किया जा रहा है और यदि मतदाता वास्तव में दोबारा पाए जाते हैं तो उनकी सहमति ली जाएगी। आयोग ने इस सत्यापन प्रक्रिया को 22 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को घर जाकर मतदान कराने के संबंध में चुनाव आयोग से कोई विशेष निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।






