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लॉन्स को लेकर नागपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला- अंदर ही होगी पूरी पार्किंग, डीजे और पटाखों पर भी नई शर्तें

Nagpur High Court Marriage Lawn Order: नागपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। लॉन्स के बाहर वाहन पार्क हुए तो खैर नहीं! पटाखों और ढोल-नगाड़ों पर पूर्ण प्रतिबंध, अवैध निर्माण गिराने के आदेश।

  • Written By: प्रिया जैस
Updated On: Apr 10, 2026 | 11:32 AM

हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

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Civil Lines Nagpur Lawns: नागपुर सिटी के सिविल लाइंस में संचालित हो रहे लॉन्स पर लगातार हाई कोर्ट का शिकंजा कसता जा रहा है। आलम यह है कि अब यह दायरा केवल सिविल लाइंस नहीं बल्कि पूरे विदर्भ तक फैलने की संभावना है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अनिल पानसरे और न्यायाधीश निवेदिता मेहता ने जहां अवैध लॉन्स पर नियमों का कड़ा बोझ डाल दिया वहीं अब लॉन्स में होने वाले आयोजन में पार्किंग की व्यवस्था पर भी कड़े आदेश जारी किए।

जारी किए गए आदेशों के अनुसार लॉन मालिक को लिखित में अंडरटेकिंग देनी होगी कि आयोजन की पूरी पार्किंग परिसर के अंदर ही होगी और एक भी व्यक्ति या वाहन बाहर नहीं होगा। अदालत ने नागपुर (Nagpur) शहर में बिना उचित अनुमति के चल रहे मैरिज लॉन और हॉलों को लेकर महानगरपालिका और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे ध्वनि प्रदूषण और अवैध रूप से चल रहे विवाह समारोहों पर कड़ी नजर रखें।

बिना अनुमति वाले स्ट्रक्चर को गिराने का आदेश

सुनवाई के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि सिविल लाइंस इलाके में संचालित किसी भी मैरिज लॉन के पास विवाह समारोह या ऐसे अन्य आयोजनों को करने की वैध अनुमति नहीं है। अदालत ने बिना अनुमति वाले स्ट्रक्चर को गिराने और लॉन मालिकों को नोटिस जारी करने का सख्त निर्देश दिया है। मनपा आयुक्त को इस मामले में आदेश पारित करने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

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पुलिस की कार्यप्रणाली पर कड़ी फटकार

अदालत ने एक अन्य मामले में पुलिस के जांच अधिकारियों को भी उनके रवैये के लिए आड़े हाथों लिया। जब पुलिस ने कहा कि उन्हें समारोहों को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली है तो अदालत ने सवाल किया कि क्या उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की या अन्य निवासियों के बयान दर्ज करने का प्रयास किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारी केवल पोस्टमैन की तरह काम नहीं कर सकते और उन्हें सक्रिय रूप से जांच करनी चाहिए।

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डीजे और पटाखों पर नई शर्तें

अब से किसी भी मैरिज लॉन को अनुमति तभी दी जाएगी जब वे कुछ कड़ी शर्तों का पालन करेंगे।

  • पटाखे और ढोल-नगाड़ों पर पूर्ण प्रतिबंध : लॉन के अंदर या बाहर कहीं भी पटाखे फोड़ने, ढोल बजाने या शोरशराबा करने की सख्त मनाही होगी।
  • लाउडस्पीकर के लिए स्पष्टीकरण : लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम की अनुमति मांगने वाले आवेदकों को स्पष्ट कारण बताना होगा कि उन्हें इसकी आवश्यकता क्यों है।
  • डेसिबल सीमा का पालन : आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ध्वनि का स्तर तय सीमा (परमिसिबल डेसिबल लिमिट) से अधिक न हो। इन नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजन की अनुमति तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

Nagpur high court strict orders on civil lines marriage lawns parking noise pollution

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Published On: Apr 10, 2026 | 11:32 AM

Topics:  

  • High Court
  • Maharashtra
  • Nagpur News

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