-
शनि, 11 जुलाई 2026 ई-पेपर
Top News
- Hindi News »
- Maharashtra »
- Nagpur »
- Nagpur Hc Illegal Marriage Lawns Noise Pollution Civil Lines Crackdown 2
नागपुर में सिविल लाइंस के सिर्फ 3 लॉन वैध, बाकी सब अवैध! कोर्ट की फटकार से अधिकारियों में हड़कंप
- Written By: प्रिया जैस
Nagpur High Court: अवैध मैरिज लॉन्स पर नागपुर हाई कोर्ट सख्त! बिना परमिशन चल रहे क्लबों और लॉन्स को लेकर अधिकारियों को फटकार। ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए दिए कड़े निर्देश।

हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
Nagpur Illegal Marriage Lawns: नागपुर न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई के दौरान ध्वनि प्रदूषण और बिना उचित अनुमति के चल रहे लॉन्स एवं क्लबों को लेकर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि इन अवैध लॉन्स पर ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ गत समय आदेश में दिए गए अन्य मुद्दों की परेशानी को रोकने के लिए केवल शिकायतों का इंतजार करने की बजाय निवारक कदम उठाने की आवश्यकता है।
सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सिविल लाइंस क्षेत्र में केवल 3 लॉन के पास ही अनुमति है, जबकि बाकी बिना अनुमति के चल रहे हैं। न्यायालय ने इन लॉन्स की अनुमति और बुनियादी ढांचे को लेकर कड़े सवाल उठाए।
यह पाया गया कि विशेष रूप से विवाह समारोहों के आयोजन के लिए अलग से अनुमति नहीं ली गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यावसायिक उपयोग या क्लब हाउस की अनुमति का मतलब विवाह समारोहों की अनुमति नहीं है। इसके लिए अग्नि शमन, स्वच्छता और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
सम्बंधित ख़बरें
नागपुर मनपा ने चुकाया 128 करोड़ का कर्ज; नाग और पोहरा नदी परियोजनाओं के लिए जुटाए जाएंगे 600 करोड़ रुपये
सोशल मीडिया पर ‘पाकिस्तानी गैंगस्टर’ से संपर्क पड़ा भारी; नागपुर और विदर्भ से 17 युवक गिरफ्तार
Ramtek Temple Bill Pass: रामटेक श्रीराम मंदिर को लेकर ऐतिहासिक फैसला, 55 साल का इंतजार खत्म
महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र खत्म, अब 7 दिसंबर से नागपुर में होगा शीतकालीन सत्र, देखें रिपोर्ट कार्ड
शिकायत का इंतजार नहीं बल्कि रोकथाम पर जोर
प्रशासन ने यह तर्क दिया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पुलिस से शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाती हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अधिकारियों की भूमिका रोकथाम की होनी चाहिए, न कि केवल शिकायत मिलने के बाद हरकत में आने की। सिविल लाइंस में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए चलाया गया एक पायलट प्रोजेक्ट काफी हद तक सफल रहा है और न्यायालय इसे पूरी तरह लागू करवाना चाहता है।
नियमों का सख्ती से हो पालन
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ध्वनि सीमा 45 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अक्सर प्रशासन का पूरा ध्यान रात 10 बजे के बाद बजने वाले लाउडस्पीकर पर होता है लेकिन न्यायालय ने सवाल किया कि सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच होने वाले 100 डेसिबल से अधिक के शोर का क्या?
यह भी पढ़ें – बारामती में सियासी बवाल, खड़गे-राहुल के दरबार पहुंचीं सुनेत्रा पवार, क्या निर्विरोध होगा चुनाव?
न्यायालय ने दिन के समय भी ध्वनि प्रदूषण के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने स्कूलों में बच्चों के बीच जागरूकता फैलाने और ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाने का सुझाव दिया है। तेज ढोल बजने के कारण एक व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़े नकारात्मक प्रभाव का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया।
बिना लाउडस्पीकर क्यों नहीं हो सकते कार्यक्रम
न्यायालय ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम की अनुमति के लिए एक नया ड्राफ्ट आवेदन प्रारूप तैयार करके अदालत में पेश करें। इस नए प्रारूप में आवेदक को यह लिखित स्पष्टीकरण देना होगा कि उन्हें साउंड सिस्टम की आवश्यकता क्यों है और इसके बिना उनका कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकता। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को तथ्यों को घुमाने के प्रति सख्त चेतावनी दी है और मामले में स्पष्ट व सीधे जवाब मांगे हैं। अधिकारियों को पूरे निर्देशों के साथ अगली सुनवाई में पेश होने के लिए कहा गया है।
Nagpur hc illegal marriage lawns noise pollution civil lines crackdown 2
Get Latest Hindi News , Maharashtra News , Entertainment News , Election News , Business News , Tech , Auto , Career and Religion News only on Navbharatlive.com
Topics:
लेटेस्ट न्यूज़
Apple vs OpenAI: AI की दुनिया में छिड़ी सबसे बड़ी जंग, कोर्ट पहुंचा मामला, iPhone के भविष्य पर भी मंडराया खतरा
Jul 11, 2026 | 03:07 PMLock Upp 2: तलाक की अफवाहों के बीच बदले गोविंदा के सुर, पत्नी सुनीता पर लुटाया प्यार, पैचअप की चर्चाएं तेज
Jul 11, 2026 | 03:03 PM3 नाबालिगों को खंभे से बांधा, फिर रस्सी और लोहे की चैन से पीटा! चोरी के शक में तालिबानी सजा का Video वायरल
Jul 11, 2026 | 02:53 PM‘कवच टावर’ पर चढ़े स्टेशन मास्टर, सोलापुर के होटगी स्टेशन पर मचा हड़कंप, वरिष्ठ अफसरों पर कथित उत्पीड़न का आरोप
Jul 11, 2026 | 02:53 PMगणेशोत्सव 2026: कोंकण जाने वालों के लिए खुशखबरी, 13 जुलाई से शुरू होगी स्पेशल ट्रेनों की टिकट बुकिंग
Jul 11, 2026 | 02:52 PMनागपुर मनपा ने चुकाया 128 करोड़ का कर्ज; नाग और पोहरा नदी परियोजनाओं के लिए जुटाए जाएंगे 600 करोड़ रुपये
Jul 11, 2026 | 02:50 PMनैनीताल में शराब के नशे में धुत पर्यटकों का हंगामा, स्कॉर्पियो से तीन वाहनों को मारी टक्कर
Jul 11, 2026 | 02:41 PMवीडियो गैलरी

फिरोजाबाद में मेयर के सामने सफाईकर्मी का बड़ा खुलासा, ‘डेढ़-दो साल से नहीं मिली तनख्वाह’-VIDEO
Jul 11, 2026 | 01:31 PM
मथुरा में पुलिस को मिली एक सफलता! अपहरण के मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी ओमप्रकाश उर्फ भूरा गिरफ्तार-VIDEO
Jul 11, 2026 | 01:05 PM
जगन्नाथ रथ यात्रा विवाद: ISKCON की तारीखों पर भड़के साधु-संत, लगाए गंभीर आरोप, देखें VIDEO
Jul 11, 2026 | 12:32 PM
मास्टर प्लान पर भिड़े विधायक, कांग्रेस ने बीच बैठक किया वॉकआउट-VIDEO
Jul 11, 2026 | 12:31 PM
आदित्य ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार पर बड़ा हमला, डॉक्टर पिटाई से लेकर UCC तक लगाए गंभीर आरोप-VIDEO
Jul 11, 2026 | 11:51 AM
संविधान के आंदोलन के अधिकार का हवाला देकर चंद्रशेखर ने उठाए बड़े सवाल-VIDEO
Jul 11, 2026 | 11:03 AM













