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डीपी रोड अतिक्रमण केस: कोर्ट आदेश की अनदेखी, नागपुर में अवमानना याचिका दाखिल

Nagpur Illegal Construction Case: नागपुर में डीपी रोड से अवैध निर्माण हटाने के आदेश का पालन न होने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई, अवमानना याचिका पर सुनवाई जारी।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Apr 30, 2026 | 03:03 PM

हाई कोर्ट अवमानना,(प्रतीकात्मक तस्वीर सोर्स: सोशल मीडिया)

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Nagpur DP Road Encroachment: नागपुर सोसाइटी में 24 मीटर डीपी रोड से अवैध निर्माण हटाने को लेकर हाई कोर्ट द्वारा रिट याचिका पर सुनवाई के बाद 29 अप्रैल 2025 को आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रांसफार्मर हटाने के आदेश दिए थे किंतु इस आदेश का पालन नहीं होने पर अब प्रणाली पुट्टेवार की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद न्यायाधीश उर्मिला जोशी फालके और न्यायाधीश निवेदिता मेहता ने अदालती आदेशों के अनुपालन में डिलाई बरतने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

ऑनलाइन आवेदन न करने पर न्यायालय की फटकार सुनवाई के दौरान अदालत के संज्ञान में यह बात लाई गई कि प्रतिवादी को अनुमति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक था, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई आवेदन नहीं किया गया। स्थिति यह है कि अन्य प्रतिवादी को भी ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

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सब-स्टेशन की शिफ्टिंग का अटका है काम

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की अधिवक्ता आर.जी. बजाज ने बताया कि उनकी और से 5 अप्रैल 2026 को ही एक हलफनामा दायर किया जा चुका है। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि अधिकतम काम पहले ही पूरा किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें:- नागपुर नेचर एक्सपीरियंस 2026: बुद्ध पूर्णिमा पर ताडोबा में अनोखी पहल, पर्यटक भी बनेंगे वन्यजीव गणना का हिस्सा

उन्होंने कहा की अब केवल ट्रांसफार्मर तथा सब-स्टेशन को स्थानांतरित (रिलोकेट) करने का कार्य शेष है। उन्होंने यह भी बताया कि इस शिफ्टिंग के लिए सभी संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करना बाकी है।

Nagpur dp road encroachment contempt petition high court order

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Published On: Apr 30, 2026 | 03:03 PM

Topics:  

  • High Court
  • Illegal Encroachment
  • Maharashtra News
  • Nagpur
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