नागपुर में जल संकट की आहट: नए बोरवेल खोदने और गहरा करने पर लगा प्रतिबंध, जानें किसे मिलेगी छूट

Nagpur Water Crisis: कम बारिश के कारण नागपुर जिले में नए बोरवेल की खुदाई और गहरा करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
Nagpur District Collector Order
IAS कुमार आशीर्वाद(सोर्सः सोशल मीडिया)
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Highlights

  • नागपुर जिले में नए बोरवेल की खुदाई पर अगले आदेश तक रोक।

  • पुराने बोरवेल को गहरा करने पर भी प्रतिबंध।

  • जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने जारी किया आदेश।

  • घरेलू पेयजल, बोरवेल फ्लशिंग और सरकारी जल संकट निवारण कार्यों को छूट।

  • अवैध खुदाई करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी।

Nagpur District Collector Order: नागपुर जिले में पर्याप्त बारिश नहीं होने और जल प्रकल्पों में स्टाक की भारी कमी के कारण जिले में संभावित जल संकट की आशंका को देखते हुए जिले में नये बोरवेल की खुदाई और पुराने बोरवेल के गहरीकरण पर अगले आदेश तक पाबंदी लगा दी गई है।

जिलाधिकारी कुमार आशीर्वाद ने उक्ताशय का आदेश जारी किया है जो जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में लागू रहेगा। भूजल स्रोतों का संरक्षण, सार्वजनिक पेयजल स्रोतों पर अतिरिक्त दबाव कम करने और आगामी दिनों में जल संकट की तीव्रता रोकने के लिए एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है।

हालांकि इस प्रतिबंध से घरेलू जल उपयोग के लिए की जाने वाली बोरवेल खुदाई, पुराने बोरवेल की फ्लशिंग तथा पेयजल और जल संकट निवारण के लिए की जाने वाली बोरवेल खुदाई को छूट दी गई है। सरकारी एजेंसियों के वर्क ऑर्डर के अनुसार ठेकेदारों के माध्यम से किए जाने वाले ऐसे कार्यों पर भी यह छूट लागू रहेगी।

प्रतिबंधित काम तत्काल बंद करने के निर्देश

छूट प्राप्त कार्यों को छोड़कर अन्य सभी जारी बोरवेल खुदाई तथा मौजूदा बोरवेल को और गहरा करने के कार्य तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। खुदाई बंद करने के बाद किसी भी बोरवेल को खुला या असुरक्षित स्थिति में नहीं छोड़ने का निर्देश भी दिया गया है।

बोरवेल ठेकेदारों, रिंग मालिकों और मशीन संचालकों को प्रतिबंध की अवधि में प्रतिबंधित खुदाई के कार्य स्वीकार नहीं करने अथवा शुरू नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी जल संकट निवारण का कार्य करते समय संबंधित वर्क ऑर्डर की कॉपी कार्यस्थल पर उपलब्ध रखना भी अनिवार्य किया गया है।

Nagpur District Collector Order
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अवैध खुदाई की जांच

तहसीलदारों को पुलिस विभाग, स्थानीय निकाय संस्थाओं तथा भूजल सर्वेक्षण एवं विकास एजेंसी के समन्वय से प्रतिबंधित खुदाई की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

नागपुर महानगरपालिका, नगरपालिका एवं नगर पंचायतों तथा पंचायत समिति के अधिकारियों को संबंधित वार्ड, ग्राम पंचायतों और क्षेत्रीय कर्मचारियों को आदेश की जानकारी देकर इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा। पटवारी और ग्राम सेवकों को प्रतिबंधित खुदाई पाए जाने पर तत्काल संबंधित तहसीलदारों को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए गए है।

उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई

प्रतिबंध का उल्लंघन कर बोरवेल खुदाई शुरू होने की जानकारी मिलने पर सक्षम अधिकारियों को तत्काल काम बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित स्थल का पंचनामा कर छायाचित्र तथा मालिक, ठेकेदार और मशीन संचालक का विवरण दर्ज करना होगा। आदेश का उल्लंघन करने अथवा इसके कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।