हाई कोर्ट कुआ सफाई घोटाला (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Nagpur News: मनपा की ओर से सिटी को भले ही पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा हो लेकिन विशेष रूप से गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत के समय कुओं का निश्चित ही सहारा रहता है लेकिन कुओं की दुर्दशा का आलम यह है कि अधिकांश कुओं का पानी पीने लायक नहीं होने का खुलासा स्वयं मनपा ने आरटीआई के तहत किया जिसे अदालत के समक्ष रखते हुए याचिकाकर्ता संदेश सिंगलकर ने इन कुओं की मैपिंग कराने का आदेश प्रतिवादियों को देने का अनुरोध किया।
गुरुवार को हाई कोर्ट ने मनपा द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी कुओं की सफाई के संबंध में किए गए दावे को दरकिनार कर दिया। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कुछ कुओं का दौरा करने पर अदालत के समक्ष दिया गया मनपा का बयान कि सभी कुएं साफ कर दिए गए हैं, सही नहीं था। याचिकाकर्ता की अधि। स्मिता सिंगलकर ने पैरवी की।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान मनपा ने कोर्ट को बताया कि जिन कुओं की सफाई हो चुकी है वहां का पानी पीने योग्य नहीं है, जबकि इसका उपयोग केवल बगीचा और गाड़ियों को धोने आदि के लिए किया जा सकता है। इस पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि इस तरह के कार्य के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति कर लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हों तो उचित नहीं है। यह मनपा का नहीं बल्कि जनता का पैसा है। अत: इसका आकलन होना जरूरी है। कोर्ट ने मनपा के दावे के सत्यापन के लिए एक कमेटी के गठन के संकेत भी दिए।
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