नागपुर शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, मनपा को जल्द निर्णय लेने के दिए कड़े निर्देश

Nagpur High Court News: नागपुर में शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट के निर्माण में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने मनपा को कानून के अनुसार त्वरित निर्णय लेने और याचिकाकर्ता को लिखित जानकारी देने का आदेश दिया।
Danaganj Shopping Mall Project
हाईकोर्ट सोर्स- सोशल मीडिया
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Danaganj Shopping Mall Project: नागपुर जिले में दानागंज, हरिहर मंदिर, ओल्ड भंडारा रोड स्थित शॉपिंग मॉल निर्माण प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर परमजीत सिंह कलसी की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।

याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल किलोर और न्यायाधीश रजनीश व्यास ने इस याचिका को एक आवेदन मानकर कानून के अनुसार इस पर त्वरित निर्णय लेने के निर्देश मनपा को दिए याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता कार्तिक कामवानी अदालत में पेश हुए।

याचिका के अनुसार मनपा द्वारा मौजा नागपुर स्थित सर्वे नंबर 105 की भूमि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर दानागंज, हरिहर मंदिर, ओल्ड भंडारा रोड में शॉपिंग मॉल के निर्माण हेतु आवंटित की गई थी। याचिकाकर्ता का मुख्य आरोप है कि इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है और राजस्व के नुकसान पर विचार किए बिना समय-समय पर निर्माण अवधि को विस्तार दिया गया है।

याचिकाकर्ता को दें निर्णय की जानकारी

नागपुर जिले में दानागंज, हरिहर मंदिर, ओल्ड भंडारा रोड स्थित शॉपिंग मॉल मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायतों पर मनपा की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

इस पर अदालत ने आदेश दिया कि प्रस्तुत याचिका को ही एक आवेदन मानकर कानून के मुताबिक इसका निस्तारण करे, मनपा द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी निर्णय के। सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को लिखित रूप में दी जाएगी।

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त्रुटियों के कारण जमा कराना होगा एक हजार

परमजीत सिंह कलसी की ओर से नागपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि याचिका के प्रार्थना में कई जगहों पर खाली स्थान छोड़ दिए गए थे।

इस लापरवाही को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता ने स्वैधिक रूप से हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज सथ-कमेटी में 1,000 रुपये की लागत राशि जमा कराने का वचन दिया है, जो उन्हें एक सप्ताह के भीतर जमा करनी होगी।

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