

Nagpur Commercial Cylinder Mandatory: नागपुर जिले में त्योहारों और सार्वजनिक उत्सवों के दौरान घरेलू LPG सिलेंडर के दुरुपयोग को रोकने के लिए नागपुर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले उत्सवों में भोजन व्यवस्था के लिए अब घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। आयोजकों को केवल व्यावसायिक कमर्शियल LPG सिलेंडर का उपयोग करना होगा।
इस संबंध में खाद्यान्न वितरण कार्यालय की ओर से बैठक आयोजित की गई। बैठक में त्योहारों के दौरान एलपीजी सिलेंडर के सुरक्षित और नियमों के अनुसार इस्तेमाल को लेकर संबंधित अधिकारियों और गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
नागपुर शहर में सार्वजनिक उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए जारी किए जाने वाले आधिकारिक अनुमति पत्र में भी अब व्यावसायिक LPG सिलेंडर के इस्तेमाल की शर्त अनिवार्य कर दी गई है। यानी आयोजकों को अनुमति लेने के दौरान ही यह सुनिश्चित करना होगा कि भोजन बनाने या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए घरेलू सिलेंडर का उपयोग न हो।
प्रशासन का उद्देश्य सार्वजनिक आयोजनों में गैस सिलेंडर के गलत इस्तेमाल से होने वाले संभावित हादसों को रोकना और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।
नागपुर प्रशासन बैठक में उपभोक्ताओं की ओर से की जा रही गैस डिलीवरी संबंधी शिकायतों पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से बुकिंग के बाद OTP प्राप्त होने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिलने के मामलों को गंभीरता से लिया गया।
गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिया गया कि ग्राहक को बुकिंग के बाद OTP मिलने पर निर्धारित समय में सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जाए। डिलीवरी प्रक्रिया में अनावश्यक देरी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
नागपुर प्रशासन बैठक में LPG की कालाबाजारी, अनधिकृत भंडारण और अवैध बिक्री को रोकने के लिए भी गैस कंपनियों को नियमित जांच और प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए। संबंधित एजेंसियों को अपने स्तर पर निगरानी बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।
बैठक में खाद्यान्न वितरण अधिकारी एस. गेडाम, खाद्यान्न वितरण अधिकारी पंकज जलोकर, एलपीजी नोडल अधिकारी एवं परिमंडल अधिकारी शसागर बावरे, आपूर्ति निरीक्षक विनोद वागदे, वैभव खखैरकर, शिल्पा दरेकर, प्रदीप भावे सहित विभिन्न गैस कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।