सीएम देवेंद्र फडणवीस (सोर्स: सोशल मीडिया)
नागपुर: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को 2024 के विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण-पश्चिम सीट से उनकी जीत को चुनौती देने संबंधी याचिका खारिज कर दी।
कांग्रेस नेता प्रफुल्ल विनोदराव गुडधे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फडणवीस की जीत में प्रक्रियागत खामियों का दावा करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी और उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की थी, लेकिन न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल की पीठ ने यह याचिका खारिज कर दी। साथ ही याचिका में कई तकनीकि खामियों का भी हवाला दिया।
महाराष्ट्र विधानसभा के लिए पिछले साल हुए चुनाव में प्रफुल्ल गुडधे नागपुर दक्षिण-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लड़े थे। इस चुनाव में वे 39,710 मतों से हार गए थे। गुडधे ने उच्च न्यायालय से चुनाव परिणाम को अमान्य घोषित करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि इसमें कई अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
कांग्रेस प्रत्याशी प्रफुल्ल गुडधे के वकील पवन दाहात ने कहा कि पीठ ने इस तकनीकी आधार पर याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता याचिका दायर करने के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह पहले से ही उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की प्रक्रिया में हैं।
गुडधे की चुनाव याचिका के साथ ही उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा विधायक मोहन मटे, सुधीर मुनगंटीवार, देवराव भोंगले और किरीटकुमार भांगडिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चार अन्य याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश की प्रति बाद में उपलब्ध होगी।
बता दें पिछले साल महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनावों में महायुति को बंपर जीत मिली। वहीं विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। 288 विधानसभा सीटों में महायुति गठबंधन में शामिल भाजपा को 132, शिवसेना को 57 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 41 सीटों पर जीत मिली।
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वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना (यूबीटी) को 20, कांग्रेस को 16 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) को 10 सीटों पर ही सफलता मिली। इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से ही विपक्षी गठबंधन चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है।