बच्चू कडू की अयोग्यता बरकरार
नागपुर: स्थानीय जिला मध्यवर्ती बैंक के अध्यक्ष रहने वाले पूर्व राज्यमंत्री बच्चू कड़ू को विभागीय सहनिबंधक द्वारा 13 मई 2025 को जारी आदेशानुसार अध्यक्ष पद सहित बैंक के संचालक पद को अयोग्य ठहरा दिया गया। इसी आदेश को चुनौती देते हुए अब हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर देर शाम तक चली लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश अनिल पानसरे ने विभागीय सहनिबंधक द्वारा दिए गए आदेश पर रोक लगा दी।
विभागीय सहनिबंधक ने आदेश देते हुए बच्चू कड़ू पर अमरावती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की व्यवस्थापन समिति के शेष कार्यकाल में नामनिर्देशित, स्वीकृत, नियुक्त व निर्वाचित होने पर भी पाबंदी लगा दी थी। बच्चू कड़ू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएल खापरे, अधि. पीए कड़ू और राज्य सरकार की ओर से सहायक सरकारी वकील एजी माटे एवं हरिभाऊ मोहोड सहित अन्य प्रतिवादियों की ओर से अधि. एचडी डांगरे ने पैरवी की।
बैंक के 12 संचालकों को झटका
मंगलवार को सुनवाई के दौरान अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक के संचालक हरिभाऊ मोहोड और अन्य 11 संचालकों की पैरवी कर रहे वकील ने याचिका का कड़ा विरोध किया। वकील का मानना था कि विभागीय सहनिबंधक के आदेश को चुनौती देने के याचिकाकर्ता के पास विकल्प होने के बावजूद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। याचिकाकर्ता ने पहले विभागीय सहनिबंधक के आदेश को राज्य सरकार के सहकार विभाग मंत्री के पास अपील दायर कर चुनौती देना था। प्रतिवादियों की इस दलील से कोर्ट ने असहमति जताते हुए कहा कि मुंबई हाई कोर्ट ने पहले ही सजा पर रोक लगा दी है। विभागीय सहनिबंधक के आदेश पर रोक लगाने का आदेश भी दिया।
चुनाव लड़ने के लिए नहीं थे अयोग्य
सुनवाई के दौरान बच्चू कड़ू की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि भले ही नासिक कोर्ट ने कड़ू को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है लेकिन नासिक कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने के बाद कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी। वे उस वक्त जिला बैंक के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य नहीं थे। वकील ने कहा कि सजा पर रोक लगाना ही स्थगित किए जाने जैसा है। ऐसे में विभागीय सहनिबंधक द्वारा दिया आदेश कानून की नजरों में तर्कहीन है।
एक वर्ष की हुई थी सजा
उल्लेखनीय है कि बच्चू कड़ू के खिलाफ नासिक के सकरवाडा पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 353 व 504 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए नाशिक की विशेष अदालत ने कड़ू को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने सजा के अमल पर रोक लगाई थी और यह मामला अब भी न्यायप्रविष्ट है। इसी बात को आधार बनाते हुए अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक के संचालक हरिभाऊ मोहोड सहित अन्य 11 संचालकों ने विभागीय सहनिबंधक के समक्ष अपील की थी जिस पर सहनिबंधक ने कड़ू को अयोग्य घोषित किया था।