संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी, किरीट सोमैया की पत्नी मेधा की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया का नोटिस
Sanjay Raut Defamation Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में संजय राउत को नोटिस जारी किया है। मेधा सोमैया ने राउत को निचली अदालत से मिली राहत को चुनौती देते हुए न्याय की गुहार लगाई है।
- Written By: आकाश मसने
किरीट सोमैया व संजय राउत, इनसेट- बॉम्बे हाईकोर्ट (सोर्स: सोशल मीडिया)
Sanjay Raut Bombay High Court Notice: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। भाजपा के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राउत को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। मेधा ने मानहानि के मामले में राउत को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
संजय राउत पर मेधा सोमैया क्या आरोप लगाया?
मेधा सोमैया ने अधिवक्ता लक्ष्मण कनाल के जरिये मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने दावा किया था कि राउत ने 2022 में मीडिया में उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार एवं मानहानिकारक आरोप लगाए थे। पिछले साल 26 सितंबर को एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राउत को मानहानि का दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें 15 दिन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
संजय राउत को सत्र न्यायालय ने किया था बरी
संजय राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ सांसदों और विधायकों के सुनवाई के लिए गठित विशेष सत्र न्यायालय में अपील दायर की। इसी साल फरवरी में सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को रद्द करते हुए राउत को बरी कर दिया। सत्र न्यायालय ने फैसले में कहा कि यह साबित नहीं किया जा सकता कि कथित मानहानिकारक समाचार लेख राउत के निर्देशों पर प्रकाशित किया गया था।
सम्बंधित ख़बरें
क्या कल ग्रामपंचायत चुनाव में भाजपा जीतेगी तो ट्रंप मोदी को बधाई देंगे? संजय राउत का भाजपा पर कटाक्ष
‘शिक्षा का मंदिर बना हवस का अड्डा’, गोवंडी के स्कूल में चपरासी ने साल भर किया 6 साल की बच्ची का यौन शोषण
डर, ड्रग्स और दाऊद, क्यों दूसरी जेल जाना चाहता है अंतरराष्ट्रीय तस्कर? सलीम डोला के वकील का बड़ा दावा
Indian Railways का बड़ा टेक्नोलॉजी अपग्रेड, RailOne ऐप पर AI बताएगा टिकट कन्फर्मेशन की संभावना
अदालत ने स्पष्ट किया कि सामना के कार्यकारी संपादक के रूप में संजय राउत को प्रकाशित होने वाली प्रत्येक समाचार सामग्री के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
18 जून को होगी सुनवाई
मेधा सोमैया ने अप्रैल में सत्र न्यायालय के फैसले को कानून के अनुकूल नहीं होने और अवैध करार देते हुए बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एस जी डिगे की एकल पीठ ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए राउत को नोटिस जारी किया। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख तय की।
यह भी पढ़ें:- Maharashtra SSC Result ATKT: 41,065 छात्रों को मिली ATKT, क्या कर पाएंगे कक्षा 11वीं में एडमिशन
मेधा सोमैया ने दावा किया है कि राउत ने मीडिया में उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार एवं पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए हैं, जिनमें उन पर मीरा-भयंदर महानगरपालिका में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में संलिप्त होने का आरोप भी शामिल है।
