Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • शनि, 27 जून 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी, किरीट सोमैया की पत्नी मेधा की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया का नोटिस

Sanjay Raut Defamation Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में संजय राउत को नोटिस जारी किया है। मेधा सोमैया ने राउत को निचली अदालत से मिली राहत को चुनौती देते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

  • Written By: आकाश मसने
Updated On: May 08, 2026 | 06:42 PM

किरीट सोमैया व संजय राउत, इनसेट- बॉम्बे हाईकोर्ट (सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Follow Us:

Sanjay Raut Bombay High Court Notice: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। भाजपा के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने राउत को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। मेधा ने मानहानि के मामले में राउत को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

संजय राउत पर मेधा सोमैया क्या आरोप लगाया?

मेधा सोमैया ने अधिवक्ता लक्ष्मण कनाल के जरिये मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने दावा किया था कि राउत ने 2022 में मीडिया में उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार एवं मानहानिकारक आरोप लगाए थे। पिछले साल 26 सितंबर को एक न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राउत को मानहानि का दोषी ठहराया था। अदालत ने उन्हें 15 दिन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

संजय राउत को सत्र न्यायालय ने किया था बरी

संजय राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ सांसदों और विधायकों के सुनवाई के लिए गठित विशेष सत्र न्यायालय में अपील दायर की। इसी साल फरवरी में सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को रद्द करते हुए राउत को बरी कर दिया। सत्र न्यायालय ने फैसले में कहा कि यह साबित नहीं किया जा सकता कि कथित मानहानिकारक समाचार लेख राउत के निर्देशों पर प्रकाशित किया गया था।

सम्बंधित ख़बरें

उधर एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर, इधर फ्लाइट में एक साथ दिखे सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे; सियासी हलचल तेज

Mumbai News: भायंदर-बोरीवली के बीच जंबो ब्लॉक, रविवार को दिन में नहीं होगा ब्लॉक

मुंबई एमएमआर में बढ़ी घरों की बिक्री, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद आवास बाजार मजबूत

मुंबई: मानसून के लिए तैयार मध्य रेल, बाढ़ में नहीं थमेगी लोकल, घाट सेक्शन में भूस्खलन रोकने के खास इंतजाम

अदालत ने स्पष्ट किया कि सामना के कार्यकारी संपादक के रूप में संजय राउत को प्रकाशित होने वाली प्रत्येक समाचार सामग्री के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

18 जून को होगी सुनवाई

मेधा सोमैया ने अप्रैल में सत्र न्यायालय के फैसले को कानून के अनुकूल नहीं होने और अवैध करार देते हुए बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एस जी डिगे की एकल पीठ ने शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए राउत को नोटिस जारी किया। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख तय की।

यह भी पढ़ें:- Maharashtra SSC Result ATKT: 41,065 छात्रों को मिली ATKT, क्या कर पाएंगे कक्षा 11वीं में एडमिशन

मेधा सोमैया ने दावा किया है कि राउत ने मीडिया में उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार एवं पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए हैं, जिनमें उन पर मीरा-भयंदर महानगरपालिका में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में संलिप्त होने का आरोप भी शामिल है।

Sanjay raut bombay high court notice medha somaiya defamation case appeal

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 08, 2026 | 06:42 PM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Kirit Somaiya
  • Mumbai News
  • Sanjay Raut

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.