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महाराष्ट्र में वसूला गया 2605900000 रुपये जुर्माना, 180 दिन में 434433 गाड़ियों ने तोड़ा ट्रैफिक
Maharashtra Traffic News: राज्य भर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) की ओर से बड़ी कार्रवाई की की जा रही है।
- Written By: अर्पित शुक्ला

180 दिन में 434433 गाड़ियों ने तोड़ा ट्रैफिक, पूरे महाराष्ट्र में वसूला गया 2605900000 रुपये जुर्माना
Mumbai Traffic Police: राज्य भर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य के विभिन्न आरटीओ ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 के बीच यानी छह महीनों में 13 लाख 57 हजार 618 गाड़ियों की जांच की थी। इनमें से 4 लाख 34 हजार 433 गाड़ियां नियम तोड़ने में दोषी पाई गईं। इन सभी मामलों से 260 करोड़ 59 लाख रुपये का दंड वसूला गया है। यह सभी वाहन अलग-अलग नियमों के उल्लंघन के तहत पकड़े गए हैं।
इन मामलों पर की गई कार्रवाई
अधिकारियों के अनुसार, यह निरीक्षण अभियान मुख्य तौर पर बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने, इंश्योरेंस खत्म होने, पॉल्यूशन इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट (पीयूसी) की कमी, वाहनों में बिना अनुमति किए गए बदलाव, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने, ओवरलोडिंग और अन्य गंभीर नियमों के उल्लंघन पर केंद्रित था। इस दौरान प्राइवेट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, स्कूल बसें, ऑटो-रिक्शा, मीटर्ड टैक्सी तथा निजी गाड़ियों की जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि दोषी ड्राइवरों पर 500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया।
भविष्य में भी जारी रहेगी मुहिम
अधिकारी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य दुर्घटनाएं कम करना, पैसेंजर और गुड्स ट्रांसपोर्ट विभाग में अनुशासन लाना और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है। आगे भी पूरे राज्य में इसी तरह के संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाए जाएंगे। राज्य में बढ़ते वाहन संख्या को देखते हुए ट्रैफिक में नियमितता बनाए रखने के लिए यह पहल ज़रूरी है।
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नियम उल्लंघन और जुर्माना
- हेलमेट/सीटबेल्ट का उपयोग न करना – 500 से 1000
- गाड़ी के वैध दस्तावेज न होना – 2000 से 3000
- इंश्योरेंस न होना – 2000 से 4000
- ड्राइविंग लाइसेंस न होना – 5000
- फिटनेस न होना – 500 से 5000
- ओवरस्पीडिंग – 1000 से 2000
- ड्रिंक एंड ड्राइव – 10 हजार रुपये और 6 महीने की जेल
- ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करना – 2000
| मुंबई RTO | मामले (Cases) | वसूला गया जुर्माना (Fine) |
|---|---|---|
| बोरीवली | 4,887 | 1 करोड़ 96 लाख |
| मुंबई सेंट्रल | 11,101 | 4 करोड़ 85 लाख |
| मुंबई ईस्ट | 19,971 | 10 करोड़ 5 लाख |
| मुंबई वेस्ट | 00 | 00 |
यह भी पढ़ें- नाशिक में बदमाशों ने मचाया आतंक, कपड़ों और शराब की दुकान से लाखों की लूटपाट
नियमों के उल्लंघन पर क्या कार्रवाई होती है?
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्राइवरों और वाहन मालिकों पर अलग-अलग प्रकार के उल्लंघनों के लिए कार्रवाई की जा सकती है। आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर इस एक्ट के तहत जुर्माना लगा सकते हैं, गाड़ियां जब्त कर सकते हैं, लाइसेंस निलंबित कर सकते हैं या प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं।
Rtos across maharashtra taking action against traffic violators over four lakh vehicles in six months
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