मुंबई में स्कूल बसों पर RTO की बड़ी कार्रवाई; 139 वाहनों पर जुर्माना, सुरक्षा नियमों की खुली पोल

Mumbai RTO, School Bus: मुंबई आरटीओ ने विशेष अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली 139 स्कूल बसों पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया बिना परमिट और महिला स्टाफ के चल रही बसों पर कड़ी कार्रवाई की गई।
Mumbai RTO penalized 139 school buses with a total fine of 7 lakh for safety violations. The drive targeted buses without permits, female attendants, or proper markings.
मुंबई स्कूल बस (फोटो-सोशल मीडिया)
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Mumbai illegal transport News: मुंबई स्कूल विद्यार्थियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने मुंबई सेंट्रल और वडाला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने विशेष जांच अभियान चलाते हुए पिछले एक महीने में 139 स्कूल बसों पर कार्रवाई की है। इस दौरान कुल 402 स्कूल बसों की जांच की गई और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर कुल 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह अभियान राज्य परिवहन आयुक्त कार्यालय के निर्देश पर चलाया गया।

जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कुछ मामलों में निजी वाहनों का अवैध रूप से स्कूल विद्यार्थियों के परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा था। वहीं कई स्कूल बसों में महिला परिचारक नहीं थे, कुछ बसें अनिवार्य पीले रंग में नहीं रंगी थीं, कुछ बिना वैध परमिट के चल रही थीं और कई बसों पर अनिवार्य 'स्कूल बस' का बोर्ड भी नहीं लगा था। आरटीओ अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जारी रहेगा शहर में वाहन जांच अभियान

  • मुंबई स्कूल प्रबंधन, बस चालक और वाहन मालिकों को सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • आरटीओ प्रशासन ने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में शहर के अलग-अलग इलाकों में अचानक जांच अभियान जारी रहेगा।
  • साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे सुनिश्चित करें कि बच्चों की स्कूल बसों में सीसीटीवी, जीपीएस, अग्निशमन उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ जैसी सुरक्षा सुविधाएं मौजूद हों।

जांच और कुल मामले

क्रमांक विवरण संख्या / राशि
1 जांच की गई स्कूल बसें 402
2 कार्रवाई की गई बसें 139
3 कुल जुर्माना ₹7,00,000
4 निजी वाहनों से स्कूल बस संचालन 28
5 महिला अटेंडेंट नहीं 15
6 बस का रंग नियमानुसार नहीं 8
7 बिना परमिट परिवहन 5
8 'स्कूल बस' बोर्ड नहीं 71
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