Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

मुंबई मेयर रितु तावड़े को राहत नहीं, 2016 मारपीट मामले में कोर्ट ने आरोप तय करने के दिए संकेत

Mumbai Court ने मेयर रितु तावड़े को 2016 के मारपीट मामले में बरी करने से इनकार कर दिया है। गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Mar 19, 2026 | 10:23 AM

रितु तावड़े (सौ. सोशल मीडिया )

Follow Us
Close
Follow Us:

Mumbai Mayor Ritu Tawde Assault Case: मुंबई की एक कोर्ट ने बीएमसी की मेयर रितु तावड़े को 2016 के एक मामले में बरी करने से इंकार कर दिया है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाई पी मनाठकर ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि गवाहों के बयान के मुताबिक तावड़े ने शिक्षकों के साथ मारपीट की थी।

यह घटना 29 जुलाई, 2016 को वाकोला इलाके में नगर निकाय के उर्दू माध्यम के एक स्कूल में हुई थी। यह विवाद कथित रूप से कैंसर से जूझ रही एक महिला शिक्षक के अचानक ट्रांसफर को लेकर शुरू हुआ था।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि रितु तावड़े छह अन्य लोगों के साथ स्कूल में कथित तौर पर दाखिल हुईं और शिक्षिका के ट्रांसफर को लेकर प्रबंधन के साथ तीखी बहस की और दो स्कूल टीचरों पर हमला भी किया। कोर्ट ने पीड़ितों के बयानों के आधार पर कहा है कि इस मामले में मेयर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए काफी पुख्ता सबूत मिले हैं।

सम्बंधित ख़बरें

कोहमारा-देवरी फ्लाईओवर पर ‘नो एंट्री’! अनुभवी ठेकेदार ही करेंगे काम, नागरिकों ने NHAI को दी दो टूक चेतावनी

जालना में शिक्षा व्यवस्था पर संकट, पदोन्नति अटकी, ग्रामीण स्कूलों की निगरानी व्यवस्था कमजोर

महाराष्ट्र का ‘फिश हब’ बन रहा भंडारा: उत्पादन 8400 टन पार, मछुआरों की आय में बढ़ोतरी

महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पारित, हिंदू जनजागृति समिति ने सरकार का किया अभिनंदन

आरोप तय करने के लिए हैं काफी सबूत

  • पुलिस, जिसका प्रतिनिधित्व एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर इकबाल सोलकर कर रहे थे,  हालांकि, उन्होंने कहा कि पीड़ितों के बयान से साफ पता चला है कि तावड़े ने दोनों टीचरों को थप्पड़ मारकर उन पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि एक ऐसी जगह है जहां स्टूडेंट्स को जिंदगी के सबक मिलते हैं, लेकिन उस जगह मारपीट को अंजाम दिया गया।
  • ऐसे में इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, केस के फैक्ट्स पर विचार करने के बाद, जज ने कहा कि पीड़ितों ने साफ तौर पर आवेदक का नाम लिया है जिसने उन्हें स्कूल के अंदर पीटा था। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि दूसरे गवाहों ने भी कहा कि तावड़े ने टीचरों पर हमला किया था। कोर्ट ने तावड़े की इस मामले में बरी करने की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि आवेदक के खिलाफ आरोप तय करने के लिए काफी सबूत हैं।

ये भी पढ़ें :- अंधेरी स्टेशन पर शुरू होंगे स्लीपिंग पॉड, यात्रियों को मिलेगी किफायती ठहरने की सुविधा

पब्लिसिटी पाने के लिए मेरे नाम का किया इस्तेमाल

तावड़े ने अपनी याचिका में दावा किया कि मौके पर उनकी मौजूदगी इत्तेफाक से हुई और कथित भीड़ की घटना से इसका कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने दावा किया कि मैं उस समय बीजेपी पार्षद थी और मेरे स्टेटस का शिकायतकर्ता (स्कूल हेडमिस्ट्रेस) ने बेवजह पब्लिसिटी पाने के लिए गलत इस्तेमाल किया।

शिकायतकर्ता को आवेदक की पॉलिटिकल पहचान का पता चलने पर, उसने अपनी पर्सनल शिकायत को तूल देने के लिए आवेदक (तावड़े) को झूठा फंसाने के लिए गलत इरादे से काम किया।

Mumbai mayor ritu tawde assault case court refuses discharge

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Mar 19, 2026 | 10:21 AM

Topics:  

  • Maharashtra
  • Mumbai News
  • Ritu Tawde

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.