रितु तावड़े (सौ. सोशल मीडिया )
Mumbai Mayor Ritu Tawde Assault Case: मुंबई की एक कोर्ट ने बीएमसी की मेयर रितु तावड़े को 2016 के एक मामले में बरी करने से इंकार कर दिया है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाई पी मनाठकर ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि गवाहों के बयान के मुताबिक तावड़े ने शिक्षकों के साथ मारपीट की थी।
यह घटना 29 जुलाई, 2016 को वाकोला इलाके में नगर निकाय के उर्दू माध्यम के एक स्कूल में हुई थी। यह विवाद कथित रूप से कैंसर से जूझ रही एक महिला शिक्षक के अचानक ट्रांसफर को लेकर शुरू हुआ था।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि रितु तावड़े छह अन्य लोगों के साथ स्कूल में कथित तौर पर दाखिल हुईं और शिक्षिका के ट्रांसफर को लेकर प्रबंधन के साथ तीखी बहस की और दो स्कूल टीचरों पर हमला भी किया। कोर्ट ने पीड़ितों के बयानों के आधार पर कहा है कि इस मामले में मेयर के खिलाफ आरोप तय करने के लिए काफी पुख्ता सबूत मिले हैं।
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तावड़े ने अपनी याचिका में दावा किया कि मौके पर उनकी मौजूदगी इत्तेफाक से हुई और कथित भीड़ की घटना से इसका कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने दावा किया कि मैं उस समय बीजेपी पार्षद थी और मेरे स्टेटस का शिकायतकर्ता (स्कूल हेडमिस्ट्रेस) ने बेवजह पब्लिसिटी पाने के लिए गलत इस्तेमाल किया।
शिकायतकर्ता को आवेदक की पॉलिटिकल पहचान का पता चलने पर, उसने अपनी पर्सनल शिकायत को तूल देने के लिए आवेदक (तावड़े) को झूठा फंसाने के लिए गलत इरादे से काम किया।