मुंबई फेक कास्ट सर्टिफिकेट केस (सोर्सः सोशल मीडिया)
Mumbai Ex Corporator Fake Caste Cerificate FIR: चेंबूर पुलिस ने पूर्व नगरसेवक रमेश कांबले के खिलाफ 20 साल पुराने कथित अपराध में, एफआईआर दर्ज कर ली है।
यह मामला 2002 के बीएमसी चुनाव से जुड़ा है, जिसमें कांबले पर अनुसूचित जाति (एससी) का नकली जाति प्रमाण पत्र देकर, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने और जीतने का आरोप है।
पुलिस के मुताबिक, अधिवक्ता चित्रा सालुंखे की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। मूल शिकायत बेलापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, जिसे शून्य एफआईआर के रूप में चेंबूर पुलिस को ट्रांसफर किया गया है।
पुलिस के अनुसार रमेश कांबले ने तत्कालीन वार्ड संख्या 192 (गोवंडी) की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर, कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उन्होंने खुद को हिंदू महार समुदाय का बताते हुए जाति प्रमाण पत्र पेश किया, और 4,721 वोट पाकर नगरसेवक चुने गए।
आरपीआई के राजेंद्र वाघमारे दूसरे स्थान पर रहे। वाघमारे को कांबले के ईसाई होने का संदेह था। उन्होंने नवी मुंबई के बेलापुर स्थित संभागीय जाति सत्यापन समिति में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद समिति ने 11 नवंबर 2005 को रिपोर्ट दी कि कांबले जन्म से ईसाई है और अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है।
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समिति ने उनके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, बपतिस्मा प्रमाण पत्र और परिवार (माता-पिता, दादा-दादी) के ईसाई होने के सबूतों पर भरोसा किया, जांच में यह भी पाया गया कि कांबले ने ईसाई रीति-रिवाजों से विवाह किया था। समिति ने मुलुंड उप-कलेक्टर द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया कांबले की अपील खारिज हो गई। परिणाम स्वरूप, कांबले को अयोग्य घोषित किया गया और वाघमारे को छह महीने के लिए नगरसेवक बनाया गया था।